एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा को मिली जमानत
एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला सहयात्री पर पेशाब करने वाले आरोपी शंकर मिश्रा को मंगलवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने जमानत दे दी। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जिन्हें गवाह बनाया है, वह गवाही नहीं दे रहे हैं। आरोपी ने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट के दौरान एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था।
क्या है पूरा मामला?
26 नवंबर, 2022 को एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-नई दिल्ली फ्लाइट में आरोपी शंकर मिश्रा ने बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपी की लोकेशन को ट्रैक करते हुए उसे बेंगलुरू से गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपी को दिल्ली की एक कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।
जमानत याचिका की सुनवाई पर कोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली पुलिस की जमानत याचिका नामंजूर करने के तर्क पर कोर्ट ने कहा, "यह मामला बेशक घृणित हो सकता है, लेकिन अभी विचाराधीन है और आप (दिल्ली पुलिस) इसमें न पड़े। आपको यह देखना चाहिए कि कानून इससे कैसे निपटा है।" कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने जिन गवाहों का नाम लिया है, वह उनके पक्ष में गवाही नहीं दे रहे हैं। शिकायतकर्ता के बयान और इला बेनर्जी (गवाह) के बयान में विरोधाभास है।
दिल्ली पुलिस ने पहले भी जमानत का किया था विरोध
बीती 11 जनवरी दिल्ली पुलिस ने आरोपी की जमानत का विरोध किया था। पुलिस ने कहा था, "इस घटना के कारण पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हुई है और आरोपी ने इस मामले की जांच में कोई सहयोग नहीं किया। इसके अलाव छुपने के इरादे से अपना मोबाइल फोन बंद कर फरार हो गया था।" इन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
DGCA ने एयर इंडिया पर लगाया गया था जुर्माना
बता दें कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इससे पहले इस मामले में टाटा समूह की स्वामित्व वाली एयर इंडिया पर नियमों के उल्लंघन के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा ड्यूटी का निर्वहन न करने के लिए फ्लाइट के पायलट इन कमांड के लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। वहीं आरोपी मिश्रा पर चार महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया था।