
AAP नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ीं, अब इस मामले में ACB ने दर्ज की FIR
क्या है खबर?
दिल्ली सरकार के पूर्व लोक निर्माण विभाग मंत्री सत्येंद्र जैन अब नए मामले में घिर गए हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने FIR दर्ज की है।
यह मामला 571 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में CCTV कैमरे लगाने की परियोजना में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है।
आरोप है कि इस परियोजना में देरी के कारण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) पर लगाए गए जुर्माने को जैन ने रिश्वत लेकर माफ किया था।
मामला
क्या है मामला?
दिल्ली सरकार ने 2019 में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख CCTV कैमरे लगाने के लिए 571 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी थी। इसका ठेका BEL को मिला था।
हालांकि, BEL ने समय पर काम पूरा नहीं किया था, इस वजह से उस पर 16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
आरोप है कि जैन ने 7 करोड़ रुपये लेकर 16 करोड़ रुपये के इस जुर्माने को माफ कर दिया।
खुलासा
कैसे हुआ खुलासा?
ACB को कथित घोटाले के बारे में जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए मिली थी, जिसमें दावा किया गया था कि BEL को दिया गया जुर्माना भ्रष्टाचार के तहत माफ किया गया है।
सितंबर, 2019 में BEL के एक कर्मचारी ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था। इसके बाद ACB ने जांच आगे बढ़ाई तो BEL के एक अधिकारी ने इन आरोपों की पुष्टि की और जांच शुरू की गई।
धाराएं
जैन के खिलाफ किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा?
ACB ने जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(1)(ए) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120B के तहत मामला दर्ज किया है।
चूंकि जैन दिल्ली सरकार में मंत्री थे, इसलिए ACB को उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए पहले सरकार से मंजूरी लेनी पड़ी है। 13 मार्च को सरकार से मंजूरी मिलते ही ACB ने जैन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली।
जेल
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में रहे हैं जैन
30 मई, 2022 को जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। ED ने आरोप लगाए थे कि जैन ने 2015-16 में फर्जी कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की थी।
गिरफ्तारी के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। विवाद बढ़ने के बाद फरवरी, 2023 में जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं।