KSBC को बीयर पर 10 रुपये अतिरिक्त लेना पड़ा महंगा, लगा 25,000 रुपये का जुर्माना
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केरल के एक शख्स को केरल राज्य बेवरेजेज कॉर्पोरेशन (KSBC) से 25,000 रुपये का मुआवजा मिला है। दरअसल, KSBC की एक शराब दुकान के संचालक ने उससे एक बीयर के लिए 180 रुपये लिए थे, जबकि उस पर MRP 170 रुपये साफ लिखी थी। उपभोक्ता आयोग ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी करार दिया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि छोटी-छोटी ओवरचार्जिंग भी गलत है और इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उपभोक्ता आयोग ने नहीं माना KSBC का बहाना
ग्राहक ने 10 रुपये ज्यादा लिए जाने की शिकायत की, लेकिन स्टाफ ने उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। KSBC ने अपनी गलती मानी और बताया कि नए सामाजिक सुरक्षा उपकर और लेबल बदलने में आ रही दिक्कतों की वजह से ऐसा हुआ। हालांकि, आयोग ने उनकी इन दलीलों को खारिज कर दिया। आयोग का साफ कहना था कि MRP से ज्यादा दाम पर कोई भी सामान बेचना नियमों के खिलाफ है, फिर चाहे वजह कोई भी हो।