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    कर्नाटक हाई कोर्ट के 6 जजों को जान से मारने की धमकी मिली, जानें पाकिस्तान कनेक्शन
    कर्नाटक हाई कोर्ट के 6 जजों को मिली धमकी (प्रतीकात्मक तस्वीर- पिक्साबे)

    कर्नाटक हाई कोर्ट के 6 जजों को जान से मारने की धमकी मिली, जानें पाकिस्तान कनेक्शन

    लेखन सकुल गर्ग
    Jul 24, 2023
    07:47 pm

    क्या है खबर?

    कर्नाटक हाई कोर्ट के 6 जजों को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है।

    एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट के एक कर्मचारी को व्हाट्सऐप पर संदेश भेजकर जजों को जान से मारने की धमकी देते हुए फिरौती की मांग की।

    इसके बाद बेंगलुरू पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर धमकी देने वाले आरोपी व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है।

    जानकारी

    किन जजों को भेजी गई धमकी?

    इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, कर्नाटक हाई कोर्ट के जिन 6 जजों को धमकी भेजी गई है, उनमें जस्टिस मोहम्मद नवाज, जस्टिस एचटी नरेंद्र प्रसाद, जस्टिस अशोक जी निजगन्नावर, जस्टिस एचपी संदेश, जस्टिस के नटराजन और जस्टिस बी वीरप्पा शामिल हैं।

    मामला 

    क्या है पूरा मामला? 

    कर्नाटक हाई कोर्ट के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) के मुरलीधर ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें 12 जुलाई को शाम करीब 7 बजे उनके आधिकारिक नंबर पर चल रहे व्हाट्सऐप पर जजों को मारने की धमकी वाला एक संदेश मिला था।

    उन्होंने कहा कि संदेश भेजने वाले ने 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग करते हुए पाकिस्तान के एबीएल एलाइड बैंक लिमिटेड के एक खाते में पैसे जमा करना करने के लिए कहा था।

    मामला 

    आरोपी ने खुद को बताया दुबई के गिरोह का सदस्य

    शिकायत के मुताबिक, संदेश भेजने वाले शख्स ने कहा था कि वह दुबई के गिरोह का सदस्य है। उसने दावा किया था कि वह गिरोह के किसी सदस्य से जजों की गोली मारकर हत्या करवा देगा और मारने वाला शूटर एक भारतीय है।

    बेंगलुरू पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी शख्स ने अलग-अलग नंबरों से हाई कोर्ट के कर्मचारी को धमकी भरे संदेश भेजे थे, जिनकी जांच चल रही है।

    केस 

    पुलिस ने इन धाराओं में केस दर्ज किया

    बेंगलुरु पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 75 (भारत के बाहर किया गया अपराध या उल्लंघन) और धारा 66AF (साइबर आतंकवाद) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 507 (गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी) और धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया है।

    पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

    धमकी 

    पिछले साल हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने वाले जजों को मिली थी धमकी

    बता दें कि पिछले साल मार्च में कर्नाटक के हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी।

    तमिलनाडु पुलिस ने मामले की जांच करते हुए धमकी देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था। इनकी पहचान तिरूनलवेल्ली के रहने वाले कोवई रहमतुल्लाह और तंजावुर के रहने वाले एस जमाल मोहम्मद के रूप में हुई थी।

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