जम्मू-कश्मीर: 5 अगस्त के बाद हिरासत में लिए गए 144 नाबालिग, SC को सौंपी गई रिपोर्ट
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की जुवेनाइनल जस्टिस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 5 अगस्त के बाद से राज्य में 9 से 17 साल की उम्र के 144 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया था। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से वहां पर कई प्रतिबंध लागू किए गए थे। मुख्यधारा के बड़े नेताओं को लगभग दो महीने बीत जाने के बाद भी हिरासत में रखा गया है।
142 नाबालिगों को रिहा किया गया
बच्चों को हिरासत में लिए जाने के मामले को लेकर बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 144 नाबालिगों में से 142 को छोड़ दिया गया है और केवल दो नाबालिग फिलहाल हिरासत में हैं। पुलिस और दूसरी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है।
पुलिस ने किया अवैध हिरासत के आरोपों का खंडन
बाल अधिकार कार्यकर्ता एनाश्री गांगुली और शांता सिन्हा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट से एक रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने पुलिस और अपने अधीन दूसरे कोर्ट से जानकारी मांगी। अपनी रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने किसी भी नाबालिग को अवैध हिरासत में रखने के आरोपों से इनकार किया है। पुलिस ने कहा कि उसने नियमों के तहत नाबालिगों को हिरासत में लिया था।
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में नहीं दाखिल हुई कोई याचिका
जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट में नाबालिगों को हिरासत में रखने से जुड़ी कोई याचिका नहीं आई, लेकिन कुछ बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं आई थीं, जिनमें कहा गया कि कुछ बच्चों को हिरासत में लिया गया है।
पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार नाबालिग रिहा
इस बीच जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए चार बच्चों के ऊपर से आरोप हटाते हुए एक बच्चे को रिहा कर दिया है। यह बच्चा उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में बंद था। बच्चे के परिवार वाले ने हिरासत को जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अनंतनाग जिला प्रशासन को बच्चे की उम्र पता लगाने का आदेश दिया है। बच्चे को 8 अगस्त को हिरासत में लिया गया था।