दिल्ली हाई कोर्ट ने वरुण धवन की पहचान को किया सुरक्षित, AI समेत हर इस्तेमाल पर रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता वरुण धवन की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब कोई भी उनकी इजाजत के बिना उनके नाम, चेहरे, आवाज या AI के जरिए तैयार उनके रूप का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
अदालत ने विशेष रूप से नकली वीडियो और नुकसानदायक कंटेंट की तरफ ध्यान दिलाया है। साथ ही, यह भी साफ कर दिया है कि वरुण की छवि का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह चीजें हटाने का दिया आदेश
आरोप था कि कुछ लोग वरुण की छवि का इस्तेमाल कर रहे थे। वे नकली सामान बेच रहे थे, उनके नाम पर झूठे कार्यक्रमों की बुकिंग कर रहे थे और गलत AI कंटेंट भी फैला रहे थे।
अदालत ने ऐसे और उल्लंघनों पर तुरंत रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उल्लंघन वाली नई सामग्री को भी हटाया जाए।
वरुण की टीम जब भी ऐसी किसी सामग्री के बारे में बताएगी, तो उसे 36 घंटे के भीतर हटाना जरूरी होगा।
न्यायाधीश ने इस बात पर भी जोर दिया कि इंडस्ट्री में 14 साल बिताने और इतनी बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स होने के बाद, वरुण की प्रतिष्ठा की रक्षा करना सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि व्यापक रूप से उनके करियर और प्रशंसकों के लिए भी महत्वपूर्ण है।