
जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी याचिका खारिज
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस पिछले काफी समय से विवादों में हैं। वह महाठग सुकेश चंद्रशेखर के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रडार पर हैं। अब 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जैकलीन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जैकलीन की याचिका को अदालत ने खारिज करते हुए उनके मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं।
दलील
कार्यवाही के बीच दखल नहीं किया जाएगा- अदालत
जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने जैकलीन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद कहा, "वह सही समय पर फिर याचिका दाखिल कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल कार्यवाही के बीच दखल नहीं दिया जाएगा।" अदालत ने साफ कर दिया कि 3 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को ही बरकरार रखा जाएगा, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका खारिज की दी थी।
चुनौती
जैकलीन ने दायर की थी ये याचिका
जैकलीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। उन्होंने अदालत से अपने खिलाफ चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की थी। बता दें कि सुकेश 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है।