दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार, हटाई गई GREP-4 की पाबंदियां
क्या है खबर?
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू की गई ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण की पाबंदियों को एक सप्ताह बाद हटा लिया गया है। GRAP की उप-समिति ने बधुवार शाम को बैठक में कहा कि दिल्ली क्षेत्र के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, वायु प्रदूषण के स्तर को कम बनाए रखने के लिए GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी।
बयान
CAQM ने जारी किया बयान
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कहा, "तेज हवाओं और अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण कल (मंगलवार) रात से दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में काफी सुधार हुआ है। बुधवार को AQI 271 (खराब श्रेणी) दर्ज किया गया है। ऐसे में GRAP-4 की पाबंदियों को हटाने का निर्णय किया गया है।" हालांकि, CAQM ने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में हवा की गति धीमी होने के कारण AQI में वृद्धि होने की संभावना रहेगी।
सख्ती
CAQM ने 13 दिसंबर को लागू की थी GREP-4 की पाबंदियां
बता दें कि CAQM ने 13 दिसंबर को AQI के 450 पर पहुंचने के बाद GREP-4 की पाबंदियों को लागू किया था। हालांकि, GRAP एक से तीन तक की पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी। GREP-4 के हटने के बाद सड़क से हट चुके पुराने वाहन अब दिल्ली की सड़कों पर वापस आ सकते हैं। इसी तरह कक्षा 10 को छोड़कर कक्षा 11 तक के स्कूलों के लिए हाइब्रिड मोड (शारीरिक और ऑनलाइन दोनों) में कक्षाएं संचालित हो सकेंगी।
पाबंदियां
GRAP-3 के तहत लागू रहेंगी ये पाबंदियां?
GRAP-3 में BS-III वाले पेट्रोल वाहनों और BS-IV के डीजल वाहनों को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। पूरे NCR में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध और खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक रहेगी। गैर-इलेक्ट्रिक, CNG और BS-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा। ईंट-भट्ठे और स्टोन क्रशर बंद रहेंगे। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक। औद्योगिक स्तर के वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य पर भी रोक रहेगी। स्कूलों में हाइब्रिड मोड लागू रहेगा।
सख्ती
सुप्रीम कोर्ट ने भी बरती सख्ती
सुप्रीम कोर्ट ने भी बुधवार को वायु प्रदूषण के बीच केंद्र सरकार को एयर प्यूरीफायर उपकरण पर 18 प्रतिशत वस्तु और सेवा कर (GST) लगाने पर लताड़ लगाई और उसे तत्काल 5 प्रतिशत करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वायु आपातकाल में भी उपकरण पर इतना GST क्यों लगाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा, "हम दिन में 21,000 बार सांस लेते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाइए इससे फेफड़ों को कितना नुकसान पहुंचा रहा हैं।"
पाबंदी
किस तरह से लागू होती है GRAP की पाबंदियां
GRAP-1 के प्रतिबंध तब लागू होते हैं जब AQI 201 और 300 के बीच होता है, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह GRAP-2 के प्रतिबंध AQI के 301 और 400 के बीच होने पर लागू होते हैं। इस AQI को बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। इसी प्रकार 401 और 450 के बीच AQI (गंभीर) होने पर GRAP-3 और AQI के 450 से अधिक (बेहद गंभीर) पहुंचने पर GRAP-4 की पाबंदियों को लागू किया जाता है।