BMC ने बॉम्बे हाईकोर्ट में सोनू सूद को कहा 'आदतन अपराधी', लगाया अवैध निर्माण का आरोप
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को जहां एक ओर पूरा देश लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद करने के कारण मसीहा के रूप में देख रहा है, वहीं दूसरी ओर अभिनेता ब्रह्नमुंबई नगर निगम (BMC) के साथ लगातार विवादों में फंसे हुए हैं।
अब बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में BMC ने सोनू सूद को आदतन अपराधी कह डाला है, जो दो बार तोड़फोड़ की कार्रवाई के बावजूद जुहू के रिहाइशी इलाके में अवैध इमारत का निर्माण करवा रहे हैं।
आदतन अपराधी
BMC ने सोनू सूद को कहा 'आदतन अपराधी'
BMC ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर किए गए अपने हफनामे में सोनू पर आदतन अपराधी का आरोप लगाया।
उन्होंने दावा किया कि अभिनेता गैर-कानूनी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं और उन्हें बिना लाइसेंस विभाग की अनुमति के ध्वस्त किए गए हिस्से का अवैध निर्माण फिर से करवाया, ताकि वह इसका होटल के रूप में इस्तेमाल कर पाएं।
यह हलफनामा सोनू सूद द्वारा दायर की याचिका के बाद जवाब के रूप में पेश किया गया है।
अनुमति
सोनू सूद ने नहीं ली यूजर चेंज अनुमति- BMC
BMC ने हलफनामे में यह भी दावा किया कि अभिनेता को यूजर चेंज की अनुमति नहीं मिली है। वह बिना लाइसेंस प्राप्त किए ही आवासीय संपत्ति का कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।
नगर निगम ने आगे बताया कि उन्होंने सोनू सूद की संपत्ति को सबसे पहले 12 नवंबर, 2018 को ध्वस्त किया था, लेकिन अभिनेता ने एक बार फिर इस पर काम शुरू कर दिया। इसके बाद BMC ने 14 फरवरी, 2020 को दोबारा इस पर एक्शन लिया।
जानकारी
न्यायधीश पृथ्वीराज चव्हाण करेंगे सुनवाई
आज बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायधीश पृथ्वीराज चव्हाण की एक सदसीय पीठ BMC की याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले सोमवार को हाई कोर्ट ने BMC को सोनू की संपत्ति पर बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोकने के आदेश को बुधवार तक स्थगित किया था।
शिकायत
सोनू के खिलाफ दर्ज हो चुकी है शिकायत
इस महीने की शुरुआत में ही BMC ने सोनू सूद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें उन्होंने कहा था रिहाइशी इमारत को बनाने के लिए अभिनेता ने कोई जरूरी परमिशन नहीं ली। उन्होंने सोनू पर बिल्डिंग का हिस्सा बढ़ाने के भी आरोप लगाए।
शिकायत के अनुसार, सोनू नोटिस मिलने के बावजूद लगातार अवैध निर्माण करवाते रहें। अब BMC ने पुलिस से निवेदन किया है कि सोनू पर महाराष्ट्री रीजन ऐंड टाउन प्लानिंग (MRTP) ऐक्ट के तहत तुरंत एक्शन लें।