
मीका सिंह को राखी सावंत मामले में राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द किया केस
क्या है खबर?
काफी समय से गायक मीका सिंह और राखी सांवत का मामला कोर्ट में था। इस साल अप्रैल में यह मामला फिर सुर्खियों में तब आया था, जब मीका ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
उन्होंने 17 साल पहले राखी को जबरन किस करने को लेकर उनके खिलाफ दायर की गई FIR को रद्द करने की अपील की थी।
अब आखिरकार कोर्ट ने उनकी यह फरियाद सुन ली है, जिसके बाद मीका ने राहत की सांस ली है।
राहत
राखी के हलफनामे के आधार पर रद्द हुआ मामला
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को राखी को जबरन किस करने के आरोप में मीका पर दर्ज किए गए इस मामले को रद्द किया।
राखी की तरफ से जारी किए गए एक हलफनामे को ध्यान में रखते हुए FIR और आरोप पत्र को रद्द किया गया।
दरअसल, राखी और मीका के बीच अब सुलह हो गई है और राखी को मीका के खिलाफ दायर की गई FIR को रद्द किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
मामला
2006 का था मसला
यह मामला 2006 का है। मौका था गायक मीका के जन्मदिन का। उन्होंने इस मौके पर मुंबई में पार्टी दी थी, जिसमें ड्रामा क्वीन राखी भी शरीक हुई थीं।
मीका ने कहा था कि कोई उन्हें केक न लगाए, लेकिन उनके मना करने के बावजूद राखी ने उनके चेहरे पर केक लगा दिया।
इसके बाद मीका ने राखी को पकड़ा और सबके सामने उन्हें किस कर लिया। यह देख राखी कुछ सेकेंड के लिए हैरान रह गईं।
शिकायत
राखी ने दर्ज कराया था छेड़छाड़ का मामला
राखी इस सदमे से उबर ही रही थीं कि मीका ने उन्हें दोबारा किस कर लिया। इस घटना का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं। इसके बाद राखी ने मीका के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराया।
उनकी शिकायत के बाद मीका को गिरफ्तार कर लिया गया।
राखी की तरफ से दायर की गई शिकायत के आधार पर मीका पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (छेड़छाड़) और 323 (हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अपील
अप्रैल में मीका ने लगाई थी कोर्ट में FIR रद्द करने की गुहार
मीका ने यह मामले रद्द करने के लिए बीते अप्रैल में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था।
राखी के वकील ने कोर्ट में कहा था, "राखी-मीका ने ये विवाद सुलझा लिया है, इसलिए जो FIR दर्ज की गई थी, उसे रद्द करने में कोई दिक्कत नहीं है।"
दूसरी तरफ मीका के वकील ने कहा था कि ये मामला 17 साल से अधर में पड़ा हुआ है। हालांकि, दोनों अब दोस्त बन गए हैं और मुद्दों को सुलझा लिया है।