समीर वानखेड़े रिश्वत मामलाः शाहरुख के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर
क्या है खबर?
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ा ड्रग्स का मामला बीते कुछ समय से सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में समीर वानखेड़े से पूछताछ चल रही है तो अब शाहरुख की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं।
दरअसल, आर्यन को बचाने के लिए वानखेड़े को रिश्वत देने के मामले में अभिनेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
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आर्यन को गिरफ्तार न करने के लिए दी थी रिश्वत
राशिद खान की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि CBI की प्राथमिकी के अनुसार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल निदेशक वानखेड़े ने शाहरुख से 25 करोड़ में से 18 करोड़ रुपये की रिश्वत तय की थी और फिर उसमें से 50 लाख रुपये आर्यन को गिरफ्तार न करने के लिए थे।
ज्ञात हो कि आर्यन को 2021 में कथित कॉर्डेलिया क्रूज पर ड्रग के साथ पकड़े जाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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रिश्वत लेने पर हो सकती है 5 साल की जेल
याचिका में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 का हवाला देते हुए कहा गया है कि कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति NCB को सूचित किए बिना किसी अधिकारी को रिश्वत देता है तो ऐसे व्यक्ति पर धारा 12 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
इसमें रिश्वत लेने वाला भी और देने वाला भी दोषी है। ऐसे में अगर किसी पर रिश्वत लेने का आरोप साबित हो जाता है तो उसे 5 साल की जेल का प्रावधान है।
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शाहरुख के नार्को टेस्ट की मांग
CBI द्वारा दायर किए मामले के मुताबिक, वानखेड़े ने स्वतंत्र गवाह केपी गोसावा के माध्यम से शाहरुख से रिश्वत ली थी।
अब वकील राशिद ने शाहरुख को इस मामले में आरोपी बनाने के साथ अभिनेता का नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की भी हाईकोर्ट से अपील की है।
याचिका में वानखेड़े सहित अन्य लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में क्लीन चिट देने वाले मुंबई पुलिस के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है।
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क्या है पूरा मामला?
आर्यन को कॉर्डेलिया क्रूज पर ड्रग पार्टी करने के आरोप में पकड़ा गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और NCB की जांच पर सवाल उठाए थे।
इसके बाद वानखेड़े पर शाहरुख से रिश्वत लेने का आरोप लगा और इसकी जांच के लिए SIT का गठन हुआ, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर CBI ने वानखेड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया।
फिलहाल वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है।