
आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, 20 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे
क्या है खबर?
मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई एक दिन के लिए और टाल दी गई थी।
इस मामले में आज यानी 15 अक्टूबर को दोपहर फिर सुनवाई शुरू हुई। सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आर्यन को अब 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा।
आइए जानते हैं और क्या जानकारी मिली है।
बयान
NCB ने कहा- आर्यन खान के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं
NCB के मुताबिक, आर्यन खान के मामले में जांच जारी है। कौन शामिल है कौन नहीं, यह कहना जल्दबाजी होगी। जांच एजेंसी के पास दिखाने के लिए पर्याप्त दस्तावेज हैं। आर्यन और अरबाज ने माना है कि वे ड्रग्स लेते थे।'
NCB ने कहा कि आर्यन पर जो धाराएं लगाई गई हैं, वो गैरजमानती हैं। जमानत देना सही निर्णय नहीं होगा। आर्यन के पास कुछ नहीं मिला, ऐसा कहना गलत होगा। NCB के पास दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
डाटा
आर्यन खान समेत सात आरोपियों को जेल की दूसरी सेल में शिफ्ट किया गया
बता दें कि आर्यन खान समेत सात आरोपियों को आज आर्थर रोड जेल की दूसरी सेल में शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल, सभी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इसलिए अब इन्हें क्वारंटीन सेल से निकालकर अलग-अलग सेल में शिफ्ट कर दिया गया है।
आरोप
अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े हैं आर्यन- NCB
आर्यन खान पर NCB ने आरोप लगाया है कि वह विदेश में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में थे, जो अवैध खरीद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा लग रहे हैं।
NCB ने कहा कि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जमानत मिलने पर वह देश छोड़कर भाग सकता है।
NCB ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है, ताकि संबंधित विदेशी एजेंसी से संपर्क किया जा सके।
दलील
आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने पूछा ये सवाल
आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कहा कि आज की पीढ़ी के बच्चों की भाषा, इंग्लिश हमसे काफी अलग है। उनकी बातचीत एजेंसी को संदेहजनक लग सकती है।
देसाई ने पूछा- क्या ये लड़का आपको लगता है कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल होगा? ये आरोप बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। ड्रग रेव पार्टी से जुड़े कोई मैसेज और चैट नहीं है। आर्यन खान काफी समय से विदेश में थे, जहां बहुत सी चीजें वैध होती हैं।
बचाव
वकील ने किया ये दावा
आर्यन के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में अपनी दलील में कहा, "आर्यन खान उस क्रूज पर नहीं थे, जिस पर 2 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने छापा मारा था।"
देसाई के मुताबिक, उनके मुवक्किल आर्यन को क्रूज पर पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जब आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट एंट्री गेट पर पहुंचे तो NCB की छापेमारी पहले से ही चल रही थी। आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था।
सवाल
अमित देसाई ने NCB के काम पर भी उठाए सवाल
अमित देसाई ने NCB के काम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि NCB शुरूआत से इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग की बात कर रही है। आज 13 तारीख हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय एजेंसी ने क्या किया?
उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने (प्रतीक) आर्यन को पार्टी में बुलाया, उसको जांच एजेंसी ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि पूछताछ करके छोड़ दिया।
देसाई ने यह दलील भी दी कि सभी आरोपी युवा हैं और हिरासत में रहकर उन्हें सबक मिल चुका है।
बयान
देसाई का आरोप- आर्यन से जबरन बयान लिया गया
देसाई ने आर्यन के कबूलनामे को जबरदस्ती लिया गया बयान बताया। उन्होंने कहा कि ठउइ कह रही है कि आर्यन ने कबूला कि वह अरबाज के साथ चरस लेने वाले थे, लेकिन अदालत यह भी जानती है कि चीजों को कैसे स्वीकार कराया जाता है?
पक्ष
NCB ने जताई आर्यन के देश छोड़कर भागने की आशंका
NCB ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा, 'जांच एजेंसी के पास यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आर्यन विदेशों में कुछ लोगों के संपर्क में थे, जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा लगता है। NCB के मुताबिक, आर्यन जमानत मिलने पर देश छोड़कर भाग सकता है।
NCB ने कहा कि मामले की जांच के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है, ताकि संबंधित विदेशी एजेंसी से संपर्क किया जा सके।
अर्जी
आर्यन ने खुद को बताया है निर्दोष
आर्यन ने अपनी अर्जी में कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्हें इस मामले में फंसाया गया है।
यह बताने के लिए रिकॉर्ड में कुछ नहीं है कि आवेदक (आर्यन खान) किसी भी मादक पदार्थ के उत्पादन, निर्माण, पास में रखने, बिक्री या खरीद से जुड़े हैं।
अर्जी में कहा गया है कि आर्यन की समाज में मजबूत जड़ें हैं और इसलिए उनके फरार होने या न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं है।
कबूलनामा
NCB की पूछताछ में आर्यन ने कबूली चरस लेने की बात
NCB ने जो पंचनामा कोर्ट में दिया, उसके मुताबिक आर्यन स्वीकार कर चुके हैं कि वह चरस लेते हैं और क्रूज पार्टी में वह अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट के साथ चरस का सेवन करने वाले थे। अरबाज के जूते से छह ग्राम चरस बरामद हुई थी।
बता दें कि पंचनामा वह प्रक्रिया है, जिसके जरिए जांच एजेंसी क्राइम सीन से प्रारंभिक रिकॉर्ड और साक्ष्यों को संग्रह करती है। इस दौरान पुलिस या जांच एजेंसी गवाहों के बयान रिकॉर्ड करती है।
गिरफ्तारी
NCB ने 3 अक्टूबर को किया था आर्यन खान को गिरफ्तार
NCB ने मुंबई में क्रूज पर चल रही रेव पार्टी से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपूर सारिका, इश्मीत सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोंकर और गोमित चोपड़ा को हिरासत में लिया था।
NCB ने क्रूज से कोकीन पांच ग्राम M.D, 21 ग्राम चरस, MDM की 22 गोलियां और 1,33,000 रुपये नकद जब्त किए।
3 अक्टूबर को लंबी पूछताछ के बाद आर्यन समेत उनके दो दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आर्यन मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।