मोहनलाल को केरल हाईकोर्ट से झटका, जानिए किस मामले में बढ़ीं अभिनेता की मुश्किलें
क्या है खबर?
मशहूर अभिनेता मोहनलाल को पिछले महीने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब उन्हें लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। 13 साल पुराने अवैध हाथी दांत रखने के मामले में उन्हें केरल हाईकोर्ट से झटका मिला है। कोर्ट का कहना है कि अभिनेता को जारी हाथी दांत 'अवैध और अप्रवर्तनीय' हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार मोहनलाल को कानून के तहत लाभ और कानूनी छूट देना चाहती है, तो नई अधिसूचना जारी कर सकती है।
फैसला
केरल हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
मोहनलाल को केरल सरकार ने हाथीदांत स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी किया था, जिस पर न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति जोबिन सेबेस्टियन की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने न सिर्फ प्रधान मुख्य वन एवं वन्यजीव संरक्षक द्वारा 16 जनवरी, 2016 और 6 अप्रैल, 2016 को अभिनेता के पक्ष में जारी प्रमाणपत्रों को रद्द किया, बल्कि इसे 'अमान्य' घोषित किया है। जेम्स मैथ्यू और पॉलोज की ओर से दायर जनहित याचिकाओं के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
मामला
जानिए क्या है पूरा मामला
मोहनलाल से जुड़ा यह मामला साल 2012 का है, जब उनके कोच्चि स्थित घर पर हुई छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने दो जोड़ी अवैध हाथी दांत बरामद किए थे। उस वक्त अभिनेता के पास हांथी दात से जुडे़ प्रमाणपत्र नहीं थे, जिससे उनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 50 के तहत मामला दर्ज किया गया था। माेहनलाल के कानूनी दावे के बाद केरल सरकार ने प्रमाणपत्र जारी किया था, जिसे अब कोर्ट ने रद्द कर दिया है।