फरहान अख्तर की '120 बहादुर' को रिलीज से पहले राहत, नाम बदलने वाली याचिका खारिज
क्या है खबर?
अभिनेता फरहान अख्तर अपनी आगामी फिल्म '120 बहादुर' काे लेकर चर्चा में बने हैं। फिल्म की रिलीज से पहले इसका नाम बदलने की मांग उठी थी। इस संबंध में याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायलय का फैसला आ गया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की अर्जी को खारिज कर दिया है, और फरहान की फिल्म को बड़ी राहत दी है। यहां जानिए '120 बहादुर' के नाम बदलने वाली याचिका पर अदालत ने क्या कहा।
सुनवाई
अदालत ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज की
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की पीठ ने याचिकाकर्ताओं के एक समूह से कहा, "आप नामों को लेकर इतने संवेदनशील क्यों हैं?" अदालत ने '120 बहादुर' की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में विचार करने से मना कर दिया है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने फिल्म के लिए जारी CBFC प्रमाणपत्र को निलंबित करने की मांग की थी।
आरोप
याचिका में लगाया था ये आरोप
अहीर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक धर्मार्थ ट्रस्ट और 120 सैनिकों में शहीद हुए जवानों के परिवार की तरफ से याचिका दायर की गई थी। आरोप है कि '120 बहादुर' के ट्रेलर में मेजर शैतान सिंह को अहीर कंपनी या अन्य शहीदों का नाम लिए बिना अकेले नायक दिखाया है। फिल्म का शीर्षक बदलकर 120 वीर अहीर करने, और सभी सैनिकों के नाम शामिल करने की मांग की गई थी। '120 बहादुर' 21 नवंबर को रिलीज हो रही है।