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शिल्पा शेट्टी को झटका, कोर्ट ने कहा- विदेश जाना है तो पहले 60 करोड़ जमा करो
दिल्ली हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी को दिया ये निर्देश

शिल्पा शेट्टी को झटका, कोर्ट ने कहा- विदेश जाना है तो पहले 60 करोड़ जमा करो

Oct 08, 2025
02:06 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा पिछले कुछ समय से 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले को लेकर विवादों में हैं। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा और राज को लॉस एंजिल्स और अन्य देशों की यात्रा करने के लिए पहले 60 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। दरअसल, दंपति ने इस मामले से संबंधित एक FIR पर उनके खिलाफ जारी LOC को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था।

मामला

EOW ने जारी किया था LOC

शिल्पा-राज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर एक शख्स ने 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्होंने एक कारोबारी से पैसे लिए और लौटाए नहीं। इसी मामले में शिल्पा और राज को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शिल्पा को कोलंबो जाना था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी है। शिल्पा-राज के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने LOC जारी किया था।

सुनवाई

कब होगी अगली सुनवाई?

इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर, 2025 को होगी। कोर्ट की ये शर्त ऐसे समय में आई है, जब मुंबई पुलिस की EOW 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी के मामले में जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि शिल्पा और राज ने व्यावसायिक और निजी यात्रा के लिए लॉस एंजिल्स जाने की अदालत से अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भारी सुरक्षा जमा राशि के बिना यात्रा नहीं की जा सकती।

विवाद

क्या था मामला?

बता दें कि लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि 2015 से 2023 के बीच उन्होंने 60.48 करोड़ रुपये शिल्पा-राज की कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में बिजनेस बढ़ाने के नाम पर लगाए थे। कोठारी का आरोप है कि शिल्पा-राज ने शुरू में 75 करोड़ रुपये का लोन 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर मांगा था, लेकिन बाद में टैक्स बचाने के लिए इसे निवेश के रूप में दिखाने की सलाह दी।

दावा

शिल्पा ने अचानक छोड़ दी कंपनी

दीपक का कहना है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा ने लिखित रूप से गारंटी दी थी कि राशि एक निश्चित समय में 12 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाई जाएगी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सितंबर 2016 में शिल्पा ने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें बाद में पता चला कि साल 2017 में कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये का एक दिवालियापन का मामला भी चल रहा था, जिसके बारे में उन्हें पहले नहीं बताया गया।

बयान

इस मामले में क्या बोले थे राज कुंद्रा?

राज ने इस मामले में अपने बयान में कहा था कि सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। उनके मुताबिक, उन्होंने जिंदगी में ना कभी गलत किया है और ना करेंगे। सितंबर में EOW ने शिल्पा-राज के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया, जिससे उन्हें बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ने से रोक दिया गया। पिछले हफ्ते EOW ने शिल्पा से 4 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की, हालांकि उनकी संलिप्तता का सटीक विवरण अभी भी स्पष्ट नहीं है।