आर्थर रोड जेल के कैदियों की मदद के लिए NGO शुरू करेंगे आर्यन खान
क्या है खबर?
क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हाल में जमानत मिली थी। वह मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद थे।
30 अक्टूबर को उनकी रिहाई हुई है और वह अपने घर मन्नत पहुंचे। उनकी रिहाई के बाद शाहरुख के प्रशंसकों का खुशी का ठिकाना नहीं है।
अब जानकारी सामने आ रही है कि आर्थर रोड जेल के कैदियों की मदद के लिए आर्यन एक NGO शुरू करने वाले हैं।
रिपोर्ट
कैदियों के जीवन स्तर में सुधार लाने की होगी कोशिश
पीपिंगमून की रिपोर्ट के मुताबिक, आर्थर रोड जेल के कैदियों की मदद के लिए आर्यन एक NGO शुरू करेंगे। इसके जरिए वह कैदियों के जीवन स्तर में सुधार लाने की कोशिश करेंगे।
खबरों की मानें तो आर्यन ने जेल अधिकारियों के साथ अपनी प्लानिंग पर चर्चा की है।
एक सूत्र ने कहा, "आर्यन ने कुछ ऐसे कैदियों को कानूनी मदद देने का वादा किया है, जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।"
सूचना
जेल के भोजन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे आर्यन
सूत्र ने आगे बताया, "उन्होंने इसके लिए वकीलों की एक टीम बनाने की योजना बनाई है। वह न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप के साथ जेल सुधार के लिए भी काम करना शुरू करेंगे। आर्यन का प्रस्तावित NGO कई वर्षों से जेल में बंद कैदियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।"
ऐसी चर्चा है कि आर्यन ने जेल में दिए जाने वाले भोजन को बेहतर बनाने में मदद करने का आश्वासन दिया है।
जानकारी
अपनी टीम और पिता शाहरुख के साथ विमर्श करेंगे आर्यन
कहा जा रहा है कि वह कैदियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करना चाहते हैं। सूत्र ने बताया कि जेल के अंदर पानी एक बड़ा मुद्दा है, जिसे सुधारने की जरूरत है।
आर्यन इन सभी मुद्दों पर अपनी टीम और पिता शाहरुख के साथ विमर्श करेंगे। अगर जेल अधिकारी इजाजत देते हैं, तो उन्हें जेल में आकर लोगों की मदद करने में खुशी होगी।
हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
गिरफ्तारी
NCB ने 3 अक्टूबर को किया था आर्यन को गिरफ्तार
NCB ने मुंबई में क्रूज पर चल रही रेव पार्टी से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपूर सारिका, इश्मीत सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोंकर और गोमित चोपड़ा को हिरासत में लिया था।
NCB ने क्रूज से कोकीन पांच ग्राम M.D, 21 ग्राम चरस, MDM की 22 गोलियां और 1,33,000 रुपये नकद जब्त किए।
3 अक्टूबर को लंबी पूछताछ के बाद आर्यन समेत उनके दो दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से वह आर्थर रोड जेल में बंद थे।
शर्त
आर्यन देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते
पूरे 28 दिन के बाद आर्यन की रिहाई हुई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की मानें तो NDPS कोर्ट की अनुमति के बिना आर्यन देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते।
उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने के लिए भी कहा गया है।
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने जमानत के आदेश में कहा कि आर्यन पुलिस को बिना बताए मुंबई नहीं छोड़ सकते। उन्हें हर शुक्रवार को NCB के सामने पेश होना पड़ेगा।