ड्रग्स मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए आर्यन खान
क्रूज ड्रग्स मामले में हाल में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिली थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दी थी। नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने उनकी जमानत का विरोध किया था। हालांकि, कल कुछ औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। अब आखिरकार आज उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। शाहरुख और उनके प्रशंसकों के लिए यह राहत की खबर है।
यहां देखिए जेल से बाहर निकलते आर्यन की तस्वीर
NCB ने 3 अक्टूबर को किया था आर्यन को गिरफ्तार
NCB ने मुंबई में क्रूज पर चल रही रेव पार्टी से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपूर सारिका, इश्मीत सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोंकर और गोमित चोपड़ा को हिरासत में लिया था। NCB ने क्रूज से कोकीन पांच ग्राम M.D, 21 ग्राम चरस, MDM की 22 गोलियां और 1,33,000 रुपये नकद जब्त किए। 3 अक्टूबर को लंबी पूछताछ के बाद आर्यन समेत उनके दो दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। उसे बाद से वह आर्थर रोड जेल में बंद थे।
आर्यन देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते
पूरे 28 दिन के बाद आज आर्यन की रिहाई हुई है। जेल से रिहाई के बाद वह अपने घर मन्नत पहुंच चुके हैं। इस मौके पर मन्नत में जश्न का माहौल है। खबरों की मानें तो कई शर्तों के साथ आर्यन को रिहाई मिली है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की मानें तो NDPS कोर्ट की अनुमति के बिना आर्यन देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने के लिए भी कहा गया है।
आर्यन को हर शुक्रवार को NCB के सामने होना पड़ेगा पेश
अगर इन शर्तों को आर्यन नहीं मानते हैं, तो उनकी जमानत खारिज हो सकती है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने जमानत के आदेश में कहा कि आर्यन पुलिस को बिना बताए मुंबई नहीं छोड़ सकते। उन्हें हर शुक्रवार को NCB के सामने पेश होना पड़ेगा। कई बॉलीवुड कलाकारों ने भी आर्यन के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। आर्यन की रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर शाहरुख के प्रशंसकों ने भी अपनी खुशी जताई है।
जांच के साथ छेड़छाड़ की हो रही है कोशिश- NCB
NCB ने कोर्ट में कहा था कि इस केस की जांच के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है। शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी गवाहों के साथ मीटिंग कर जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। जमानत मिलने पर आर्यन भी गवाहों को प्रभावित कर सकता है। वह देश छोड़कर भाग सकता है। NCB ने कहा था कि जमानत खारिज करने का यह एक जरूरी आधार होना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी।
कागजी कार्रवाई में समय लगने के कारण गुरुवार से जेल में थे आर्यन
कोर्ट ने मुकुल रोहतगी की दलीलों पर सहमति जताते हुए आर्यन और उनके साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जनामत देने के आदेश जारी कर दिए थे। कोर्ट ने ASG के तर्क को नहीं माना और कॉन्शस पजेशन की बात को भी खारिज कर दिया था। इसी तरह साजिश को लेकर भी तर्कों से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। जमानत मिलने के बाद भी कागजी कार्रवाई में समय लगने के कारण आर्यन गुरुवार से जेल में थे।