
एआर रहमान को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, 'वीरा राजा वीरा' गाने का कॉपीराइट मामला रद्द
क्या है खबर?
मशहूर संगीतकार एआर रहमान और फिल्म निर्माता कंपनी मद्रास टॉकीज को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, अदालत ने उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें रहमान के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 'पोन्नियिन सेल्वन 2' के गाने 'वीरा राजा वीरा' पर रोक लगाई गई थी। रहमान की अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सी हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने यह आदेश जारी किया। आइए पूरा मामला जानें।
फैसला
अदालत ने सुनाया ये फैसला
पीठ ने कहा, "हमने अपील स्वीकार कर ली है। हमने समवर्ती राय लिखी है। एकल न्यायाधीश के दिए गए आदेश को मूल रूप से रद्द कर दिया है।" हालांकि, अदालत ने साफ किया कि अभी कॉपीराइट उल्लंघन मामले की गहराई से जांच नहीं की गई है। अदालत ने फिलहाल रहमान और निर्माताओं को राहत देते हुए उन्हें यह स्पष्ट किया कि वे 2 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश के तहत अभी बाध्य नहीं हैं।
आरोप
रहमान पर लगा ये आरोप
पद्मश्री सम्मानित शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाज वासिफुद्दीन डागर ने रहमान पर आरोप लगाया था कि 'वीरा राजा वीरा' गाने की धुन उनके परिवार की प्राचीन रचना 'शिवा स्तुति' की हूबहू नकल है। डागर परिवार का कहना था कि गाने के संगीत में उनके पूर्वजों की रचना का बिना अनुमति उपयोग किया गया। हालांकि, रहमान ने आरोपों से इनकार कर कहा कि 'शिव स्तुति' ध्रुपद शैदी के अंदर का पारंपरिक धुन है, जो पब्लिक डोमेन का हिस्सा है।