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    जानिए किन नियमों के तहत परमानेंट कमीशन में महिलाओं को मिलेगी नौकरी
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    करियर 1 मिनट में पढ़ें

    जानिए किन नियमों के तहत परमानेंट कमीशन में महिलाओं को मिलेगी नौकरी

    लेखन मोना दीक्षित
    Mar 04, 2019
    06:47 pm
    जानिए किन नियमों के तहत परमानेंट कमीशन में महिलाओं को मिलेगी नौकरी

    वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल बीएस धनोआ ने आज यानी कि 04 मार्च, 2019 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वायुसेना में महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन यानी कि स्थाई कमीशन के बारे में चर्चा की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सेना में काम रहीं महिलाओं को तोहफा दिया था। आइए जानें क्या है पूरी खबर।

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    शॉर्ट सर्विस कमीशन से चयनित महिलाओं के लिए की घोषणा

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें स्वतंत्रता दिवस पर महिलाओं के लिए स्थाई कमीशन की घोषणा की थी। जिसके द्वारा पुरुषों की तरह महिलाएं भी देश के लिए सेवा कर सकेंगी। ये घोषणा उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन से चयनित होने वाली महिलाओं के लिए की है। अब इस घोषणा से महिलाएं ज्यादा समय तक सेना में काम कर सकेंगी। वायुसेना प्रमुख ने कहा वायुसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन दो बातों पर निर्भर करता है।

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    13 साल तक वायुसेना में रहकर की हो सेवा

    स्थायी कमीशन रिक्तियों की संख्या और मेरिट पर निर्भर करता है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना के साथ-साथ किसी भी सेना में महिलाओं की भर्ती के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर महिला ऑफिसर ने 13 साल तक वायुसेना में रहकर देश की सेवा की होगी, तभी उनका चयन स्थायी कमीशन के लिए लागू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वायुसेना में महिलाएं शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत नियुक्त की जाती हैं।

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    अब 20 साल तक कर सकेंगी काम

    स्थाई कमीशन लागू होने से अब महिला उम्मीदवार ज्यादा समय तक सेना में काम कर सकेंगी। साथ ही उन्हें कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे महिलाएं 20 साल तक काम कर सकेंगी और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अगर हम पहले के नियम देखें, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारी 10 साल की नौकरी के बाद स्थाई कमीशन के लिए योग्य हो जाते हैं, लेकिन ऐसा तभी होता है, जब उनकी एनुएल रिपोर्ट में ट्रैक अच्छा हो।

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