बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 1.78 लाख शिक्षकों की होगी बहाली
आज बिहार में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 1.78 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली पर मुहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के बीच खुशी का माहौल है। बिहार सरकार में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार के फैसले की जानकारी दी। इससे पहले बिहार पुलिस में 75,543 पदों पर भर्ती को स्वीकृति मिली थी।
तेजस्वी यादव ने क्या ट्वीट किया?
उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा, 'युवाओं के लिए खुशखबरी! बिहार में नौकरियां ही नौकरियां! महागठबंधन की बिहार सरकार ने आज कैबिनेट में 1,78,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली पर मुहर लगा दी है। शीघ्र ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।' उन्होंने आगे लिखा कि कैबिनेट में कुछ दिन पूर्व ही बिहार पुलिस में 75,543 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई थी, इसमें से 68,360 पदों पर सीधी भर्ती होगी।
कितने शिक्षकों की होगी भर्ती?
कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए 85,477 शिक्षक, 6वीं से 8वीं तक के लिए 1,745 शिक्षक, 9वीं से 10वीं के लिए 33,186 शिक्षक और 11वीं से 12वीं के लिए 33,186 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। हाल ही में, बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती नियमावली में कई बड़े बदलाव किए हैं। इसके तहत शिक्षकों की भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के जरिए होगी। भर्ती में महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया जाएगा।
शिक्षकों के वेतन पर भी लगी मुहर
बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों की भर्ती के साथ ही मूल वेतन पर मुहर लगाई गई है। 11वीं से 12वीं के अध्यापकों का मूल वेतन 32,000 रुपये, 9वीं से 10वीं के शिक्षकों का वेतन 30,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 6वीं से 8वीं के शिक्षकों का मूल वेतन 28,000 रुपये और पहली से 5वीं के शिक्षकों का वेतन 25,000 रुपये तय किया गया है। नवनियुक्त शिक्षकों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष ही दर्जा मिलेगा।
शिक्षक भर्ती को लेकर अधिसूचना जारी करेगा आयोग
BPSC जल्द ही शिक्षक भर्ती को अधिसूचना जारी करेगा। शिक्षकों की भर्तियां राज्य के सभी जिलों में की जाएगी। ऐसे में सभी जिलों से आरक्षण रोस्टर मंगाए जाएंगे। इसके बाद पदों का विभाजन होगा। आधिकारिक अधिसूचना में जिला और श्रेणी के हिसाब से भर्ती की जानकारी दी जाएगी। नए नियम के अनुसार, शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) और सेकेंडरी शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) पास कर चुके अभ्यर्थियों को भी BPSC की परीक्षा पास करनी होगी।