
RBI ने फोनपे पर क्यों लगाया लाखों रुपये का जुर्माना?
क्या है खबर?
डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोनपे को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों की पालना नहीं करना भारी पड़ गया है, जिस पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उस पर 'प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट' (PPI) से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन न करने का आरोप लगा है। यह खामी केंद्रीय बैंक की ओर से अक्टूबर, 2023 से दिसंबर, 2024 की अवधि के लिए कंपनी के संचालन के संदर्भ में किए गए वैधानिक निरीक्षण में सामने आई है।
कारण
इस कारण लगाया जुर्माना
RBI के निर्देशों का पालन न करने के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इस संबंध में संबंधित पत्राचार के आधार पर शीर्ष बैंक ने कहा कि फोनपे को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें उसे कारण बताने के लिए सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर कंपनी के जवाब के बाद RBI ने उसके विरुद्ध आरोप सही पाए जाने के बाद जुर्माना लगाया है।
आरोप
क्या है कंपनी पर आरोप?
केंद्रीय बैंक ने कहा है, "कंपनी के एस्क्रो खाते में दिन के अंत में शेष राशि बकाया PPI और निश्चित दिनों में व्यापारियों को देय भुगतान के मूल्य से कम थी और उसने उक्त एस्क्रो खाते में कमी की सूचना RBI को तुरंत नहीं दी।" यह भी कहा कि जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।