
डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है, इसे बनवाने में किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी?
क्या है खबर?
जिस तरह आधार कार्ड, वोटर ID और पैन कार्ड का काम पहचान को प्रमाणित करना होता है, ठीक उसी तरह डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवास की पहचान करता है।
आपको या आपके बच्चों को इस सर्टिफिकेट की जरूरत नौकरी पाने, स्कॉलरशिप पाने या स्कूल/कॉलेज में एडमिशन के लिए पड़ सकती है।
आइए जानते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है और इसे बनवाने में किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।
जानकारी
क्या है डोमिसाइल सर्टिफिकेट?
डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र होता है। यह सर्टिफिकेट आपको प्रमाणित करता है कि आप कितने सालों से इस राज्य/केन्द्र-शासित प्रदेश में रह रहे हो। अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है तो बनवा लें।
दस्तावेज
इन दस्तावेजों को रखें तैयार
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है:-
आवेदक के पास आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड होना जरूरी है।
राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, दोनों में से एक की जरुरत पड़ेगी।
पासपोर्ट साइज फोटो।
स्वयं घोषणा पत्र, जिसे आपके एरिया का पार्षद या सरपंच सत्यापित करेगा।
इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं/12वीं के सर्टिफिकेट की भी जरुरत पड़ सकती है।
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इस तरह बनवाएं डोमिसाइल सर्टिफिकेट
डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जहां पर आपको सबसे पहले यूजर ID और पासवर्ड जनरेट करना होगा।
अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो इस प्रक्रिया को अपनाएं:-
सबसे पहले प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाएं।
सिटिजन लॉगइन (ई-साथी) पर क्लिक करें।
अब आप ऊपर की तरफ नवीन उपयोगकर्ता को चुनें।
पूछी गई जानकारी को भरकर कैप्चा कोड डालें।
अब नए पेज पर यूजर ID और पासवर्ड जनरेट करें।
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अब यूजर ID से करें लॉगइन
अब आधिकारिक वेबसाइट esathi.up.gov.in पर जाएं
यहां पर यूजर ID से लॉगइन करें।
नए पेज पर आप आवेदन भरें पर क्लिक करें।
अब आप निवास पर क्लिक करें, जिसके बाद निवास प्रमाण पत्र आपके सामने खुल कर आ जायेगा।
यहां पर पूछी गई जानकारी भरें। जैसे नाम, माता-पिता का नाम, आदि।
मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड कर भुगतान शुल्क भरें।
इसके प्रक्रिया के बाद कम से कम 10 दिनों बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा।
जानकारी
ऑफलाइन के लिए यह है प्रक्रिया
आप ऑफलाइन माध्यम से भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, इसके लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर (CVC) या क्षेत्र की नगर पालिका, नगर निगम में जाकर संपर्क कर सकते हैं। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा, जिसे भरकर जमा कर दें।