धोखाधड़ी मामले में इसी महीने दाखिल होगा वीवो के खिलाफ आरोप पत्र, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के फंड-डायवर्जन मामले में दिसंबर में चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की तैयारी कर रहा है। ये आरोप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत लगाए गए हैं, जो कॉर्पोरेट धोखाधड़ी से संबंधित है और इसमें दीवानी और आपराधिक दोनों तरह की सजा का प्रावधान है। सूत्रों के अनुसार, अंतिम सजा कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आरोपपत्र पर निर्णय के बाद तय की जाएगी।
मामला
3 चीनी कंपनियाें पर लगा है आरोप
सरकारी अधिकारियों बताया कि वीवो, ओप्पो और शाओमी में व्यापक जांच से 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध धोखाधड़ी का पता चला है, जो 3 चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स में प्रमुख अनुपालन मुद्दों का संकेत देता है। एक सरकारी सूत्र ने मनीकंट्रोल को बताया, "जांच रिपोर्ट आने और प्रक्रिया पूरी होने के बाद वीवो के खिलाफ चार्जशीट दिसंबर में ही दाखिल कर दी जाएगी। शाओमी और ओप्पो के मामलों में चार्जशीट दाखिल होने में अभी समय है।"
जांच
ऐसे शुरू हुई थी जांच
यह जांच कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) की ओर से SFIO को चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं की जांच करने के निर्देश के बाद शुरू हुई। यह निर्देश रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) की एक रिपोर्ट के बाद दिया गया, जिसमें लगभग 6,000 करोड़ रुपये के फंड डायवर्जन का आरोप लगाया गया था। SFIO कॉरपोरेट मंत्रालय के भीतर एक विशेष एजेंसी है, जो वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े जटिल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामलों को संभालती है।