अब आप इन लेनदेन के लिए पैन की बजाय कर सकते हैं आधार का इस्तेमाल
क्या है खबर?
इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला और केंद्र सरकार का बजट पेश किया।
अन्य पहल के बीच वित्त मंत्री ने घोषणा की कि परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार नंबर का इस्तेमाल अब एक दूसरे की जगह किया जा सकता है।
आज हम आपको कुछ ऐसे लेनदेन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके लिए अब पैन के स्थान पर आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है।
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इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए
नए नियमों के अनुसार, अब से आप इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के उद्देश्य से पैन की जगह अपना आधार नंबर कोट कर सकते हैं। जबकि, पहले इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए पैन आवश्यक था।
हालाँकि, अभी भी इन दोनों दस्तावेज़ों को एक साथ लिंक आवश्यक है।
अगले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2019 है, इसलिए जल्दी करें।
जानकारी
50,000 रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए
वर्तमान में 50,000 रुपये से ज़्यादा लेनदेन जैसे होटल/रेस्टोरेंट के बिल का भुगतान, विदेश यात्रा, विदेशी मुद्रा ख़रीदने, म्यूचुअल फ़ंड, डिबेंचर, बॉंड आदि की ख़रीद के लिए पैन अनिवार्य है। इसलिए, उसकी जगह आधार का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
ख़रीद/बिक्री
अचल संपत्ति, चार पहिया वाहनों की ख़रीद/बिक्री, डेबिट/क्रेडिट कार्ड के आवेदन के लिए
वर्तमान में 10 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति ख़रीदने और बेचने के लिए पैन का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
इसके अलावा चार पहिया वाहनों को ख़रीदने और बेचने के लिए भी पैन आवश्यक है। हालाँकि, नए नियमों के अनुसार, आप इन लेनदेन से गुज़रने के लिए अपने आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।
आधार का उपयोग पैन कार्ड के बजाय डेबिट/क्रेडिट कार्ड के आवेदन के लिए भी किया जा सकता है।
डीऐक्टिवेट
आधार से लिंक न होने पर पैन हो जाएगा डीऐक्टिवेट
ख़बरों के अनुसार, सरकार उन सभी पैन कार्डों को अस्थायी रूप से अमान्य करने की योजना बना रही है, जो 31 अगस्त, 2019 तक आधार से लिंक नहीं है।
इस क़दम के पीछे की सोच यह है कि सरकार का मानना है कि अगर इतने विस्तार के बाद भी आपका पैन आधार के साथ लिंक नहीं हुआ है, तो इसकी सत्यता संदिग्ध है।
सीधे शब्दों में कहा जाए, तो सरकार को संदेह है कि आपका पैन नक़ली हो सकता है।
लिंक
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया
अपने पैन नंबर को आधार नंबर से जोड़ने के लिए सबसे पहले आपके पास मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए, जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो।
अब आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
अगर आप पहली बार यह वेबसाइट खोल रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 'Register Yourself' पर क्लिक करें।
इसके बाद अपने पैन की जानकारी के साथ अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरकर OTP वेरिफ़िकेशन के बाद पासवर्ड बना लें।
तरीका
इन आसान तरीकों से आपका पैन, आधार से हो जाएगा लिंक
अगर आपका पहले से ही अकाउंट है तो 'Login Here' पर क्लिक करें। यूज़र आईडी की जगह अपना पैन नंबर डालें और पासवर्ड एवं कैप्चा कोड डालकर 'Login' पर क्लिक करें।
इसके बाद आपके सामने एक पॉप अप विंडो खुलकर आएगा, जिसमें आधार नंबर से लिंक करने के लिए कहा जाएगा।
अपना आधार नंबर डालकर कैप्चा कोड डालें और 'Link Now' पर क्लिक करें। आपका पैन अब आधार से लिंक हो गया है।
जानकारी
पॉप अप विंडो न दिखने पर करें यह
पॉप अप विंडो न दिखने पर घबराएँ नहीं। अब भी अप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर दिख रहे मेन्यू की सेटिंग्स में जाएँ और 'Link Aadhaar' वाला विकल्प चुनें। वहाँ अपना आधार नंबर डालकर सेव कर दे।
भ्रम
आधार को लेकर लोगों में भ्रम
आधार के प्रमाणीकरण से संबंधित 26 सितंबर, 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद सेवाओं के संबंध में आम लोगों में काफ़ी भ्रम पैदा हो गया है कि कहाँ आधार ज़रूरी है और कहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है।
बैंक खाते, दूरसंचार सेवाओं और स्कूल प्रवेश/प्रवेश परीक्षा जैसी सेवाओं के लिए आधार अब अनिवार्य नहीं है।
हालाँकि पैन कार्ड बनवाने, इनकम टैक्स रिटर्न दाख़िल करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यह अब भी ज़रूरी है।