बाइक-कार खरीदने सहित इन कामों के लिए ज़रूरी है पैन कार्ड, विस्तार से जानें
इसी महीने संसद में पेश किए गए आम बजट में कई महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए गए। उन्ही में से एक फ़ैसला पैन कार्ड को लेकर भी लिया गया। आम बजट पेश किए जाने के बाद से 18 प्रकार की वित्तीय सेवाओं के लिए अब पैन अनिवार्य नहीं रह गया है। हालाँकि, अभी भी कुछ ऐसी वित्तीय सेवाएँ हैं, जिनके लिए पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है। बिना पैन के उन सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जा सकता है, आइए विस्तार से जानें।
देश के 44 करोड़ से अधिक लोगों के पास है पैन कार्ड
अब से पैन कार्ड की जगह आधार नंबर को इस्तेमाल किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसा केवल वही कर सकता है, जिसके पास पैन उपलब्ध न हो। अगर आपके पास पैन कार्ड है, तो आपको 18 प्रकार की वित्तीय सेवाओं के लिए हर हाल में अपने पैन कार्ड की जानकारी देनी ही होगी। अभी तक देश में 120 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। वहीं, 31 मार्च तक 44.57 करोड़ लोगों को पैन कार्ड जारी किया जा चुका है।
बैंक खाता खुलवाने, क्रेडिट-डेबिट कार्ड जारी करवाने के लिए ज़रूरी है पैन
अगर कोई व्यक्ति मोटर कार ख़रीदना या बेचना चाहता है, तो उसे अपने पैन कार्ड का विवरण देना होगा। इसके अलावा बैंक खाता (जन-धन को छोड़कर) खुलवाने, डेबिट-क्रेडिट कार्ड जारी करवाने, डीमैट खाता खुलवाने के लिए भी पैन कार्ड की ज़रूरत होगी। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी होटल या रेस्टोरेंट में 50,000 रुपये के कैश बिल का भुगतान करना होगा, तब भी उसे पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी।
विदेशी करेंसी, म्यूचुअल फ़ंड और बॉंड ख़रीदने के लिए
जो लोग 50,000 रुपये से ज़्यादा की विदेशी करेंसी, म्यूचुअल फ़ंड, साधारण बॉंड और RBI की तरफ़ से जारी किया हुआ बॉंड ख़रीदना चाहते हैं, तो उन्हें भी अपना पैन दिखना होगा। इसके अलावा किसी भी बैंक में 50,000 रुपये से ज़्यादा की राशि जमा करते समय भी पैन कार्ड की ज़रूरत होगी। वहीं, जो लोग एक दिन में 50,000 रुपये से ज़्यादा की राशि का बैंक ड्राफ़्ट बनवाना चाहते हैं, उनके लिए भी पैन कार्ड ज़रूरी है।
बैंक या पोस्ट ऑफ़िस में पैसे जमा करने और जीवन बीमा प्रीमियम के लिए
अगर किसी व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफ़िस में 5 लाख रुपये से ज़्यादा की राशि जमा करना हो या जीवन बीमा प्रीमियम के तौर पर 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश जमा करना हो, तब भी पैन कार्ड की ज़रूरत होगी। इसके अलावा 50,000 रुपये से अधिक का पे ऑर्डर बनवाने के लिए और सिक्यूरिटीज की ख़रीद-बिक्री के लिए एक लाख प्रति ट्रांजेक्शन पर भी पैन कार्ड का विवरण देना अनिवार्य है।
शेयर, संपत्ति और सामान ख़रीदने के लिए
किसी कंपनी में एक लाख रुपये से अधिक का शेयर ख़रीदने के लिए या 10 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की ख़रीद-बिक्री एवं स्टांप की ख़रीद और 2 लाख रुपये से ज़्यादा का सामान ख़रीदने के लिए भी पैन ज़रूरी है।