EPS का पूरा पैसा निकाल लिया तो क्या मिलेगी पेंशन? जानिए क्या कहते हैं नियम
क्या है खबर?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े निजी कंपनियों के कर्मचारियों की भविष्य निधि (PF) 2 हिस्सों में जमा होता है। एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और दूसरा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है। कई लोग नौकरी छोड़ते ही EPS का पूरा पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन वो इसके साथ पेंशन पाने का अधिकार भी खो देते हैं। आइये जानते हैं पेंशन की पात्रता के लिए नियम क्या कहते हैं।
पात्रता
क्या होती है पेंशन की पात्रता?
निजी कंपनियों में काम करने वाली कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए 10 साल तक EPS में योगदान जरूरी होता है, जो उसकी नियोक्ता कंपनी करती है। अगर, आप इससे पहले ही नौकरी छोड़ देते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेंगे। इसके अलावा 10 साल की सर्विस पूरी करने से पहले अपना पूरा EPS फंड निकाल लेते हैं तो आमतौर पर आप मासिक पेंशन के लिए अपनी पात्रता खो देते हैं, क्योंकि इसे निकालने से आप अपात्र हो जाते हैं।
पेंशन
ऐसे मिलती है पेंशन
अगर, आप अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और आपकी कुल EPS सर्विस 10 साल से कम है तो आप फॉर्म 10C का इस्तेमाल करके अपना पेंशन अंशदान निकाल सकते हैं। एक बार जब आप 10 साल की पेंशन वाली सर्विस पूरी कर लेते हैं, तो आप पेंशन की रकम नहीं निकाल सकते। इसके बजाय, आपको एक पेंशन सर्टिफिकेट मिलता है और 58 साल की उम्र के बाद फॉर्म 10D का इस्तेमाल करके हर महीने EPS पेंशन क्लेम कर सकते हैं।