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अपने आयकर रिटर्न में विदेशी आय और संपत्ति की जानकारी कैसे दें?
अपने आयकर रिटर्न में विदेशी आय की जानकारी देना जरुरी है

अपने आयकर रिटर्न में विदेशी आय और संपत्ति की जानकारी कैसे दें?

Dec 05, 2025
09:24 am

क्या है खबर?

आयकर रिटर्न दाखिल करते समय करदाताओं को हर छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए, खासकर तब जब बात विदेश में रखी संपत्ति की हो। CBDT ने कहा है कि जिन लोगों के पास विदेश में कोई संपत्ति है, भले ही वहां से आय न आती हो, उन्हें इसे रिटर्न में जरूर बताना होगा। विभाग ने 'NUDGE' अभियान के तहत मैसेज और ईमेल भेजकर लोगों से 31 दिसंबर से पहले रिटर्न ठीक करने की सलाह दी है।

#1

जानकारी देना है जरूरी 

विदेशी आय या संपत्ति छिपाना अब आसान नहीं है, क्योंकि CRS और FATCA जैसे अंतरराष्ट्रीय नियम भारत को दूसरे देशों से वित्तीय जानकारी भेजते हैं। इन नियमों के तहत भारतीय अधिकारियों को विदेश में मौजूद खातों और निवेश की जानकारी सीधे मिल जाती है। ऐसे में कोई भी करदाता यदि यह जानकारी छिपाता है, तो उसके खिलाफ जांच, जुर्माना और कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिससे बचना बेहद जरूरी है।

#2

ITR में विदेशी आय और संपत्ति की जानकारी कैसे दें? 

करदाताओं को ITR में विदेशी इनकम और संपत्ति बताने के लिए कुछ जरूरी शेड्यूल भरने होते हैं। शेड्यूल FSI में विदेश से हुई आय लिखी जाती है, जबकि शेड्यूल TR में विदेश में भरे गए टैक्स पर मिलने वाली राहत दिखाई जाती है, जिसके लिए फॉर्म 67 भी जरूरी होता है। शेड्यूल FA में विदेश में रखे बैंक अकाउंट, निवेश या किसी तरह की संपत्ति की पूरी जानकारी भरनी होती है, ताकि रिटर्न सही तरीके से जमा हो सके।

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#3

जानकारी न देने पर क्या हो सकता है नुकसान?

अगर कोई करदाता विदेशी इनकम या संपत्ति की जानकारी नहीं देता है, तो उसके खिलाफ काला धन कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें भारी जुर्माना लग सकता है और गंभीर मामलों में मुकदमा भी चलाया जा सकता है। विभाग का कहना है कि सही जानकारी देना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। इसलिए करदाताओं को सलाह दी गई है कि समय रहते अपनी विदेशी संपत्ति और इनकम से जुड़ी सभी डिटेल्स सही तरह से रिटर्न में दर्ज करें।

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