चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक घोषित, SBI से कैसे लें अपना रिफंड?
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया था। फैसले में कोर्ट ने कहा कि ऐसे चुनावी बॉन्ड, जो 15 दिनों की वैधता अवधि के भीतर हैं और जिन्हें राजनीतिक पार्टियों द्वारा अभी तक भुनाया नहीं गया है, उन्हें क्रेता को वापस करना होगा। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) बॉन्ड खरीदने वाले को राशि वापस करेगा। आइये जानते हैं कि आप अपना रिफंड कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
कैसे क्लेम करें अपना रिफंड?
अगर आपने पिछले 15 दिनों में SBI से चुनावी बॉन्ड खरीदा है तो आप रिफंड के लिए बैंक की निर्धारित ब्रांच पर जा सकते हैं। आपको उसी ब्रांच में जाना होगा, जहां से आपने बॉन्ड खरीदा था। इसके बाद आप रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको रिफंड तभी मिल पाएगा, अगर आपके दिए बॉन्ड को राजनीतिक पार्टी ने भुनाया नहीं है। अगर बॉन्ड भुना लिया गया है तो आप रिफंड के हकदार नहीं होंगे।
क्या था चुनावी बॉन्ड का मामला?
चुनावी बॉन्ड एक सादा कागज होता है, जिस पर नोटों की तरह उसकी कीमत छपी होती थी। इसे कोई भी व्यक्ति या कंपनी खरीदकर मनपंसद राजनीतिक पार्टी को चंदे के तौर पर दे सकता था। 2017 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी और इसे 2018 में लागू किया गया। हालांकि, इससे राजनीतिक पार्टियों को होने वाली फंडिंग में पारदर्शिता की कमी को लेकर यह हमेशा विवादों में रहा और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर-कानूनी करार दे दिया।