
अपने EPF, म्यूचुअल फंड और बैंक अकाउंट्स के लिए ऑनलाइन नॉमिनी कैसे जोड़ें?
क्या है खबर?
अपने बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड और EPF जैसे वित्तीय अकाउंट्स में नॉमिनी जोड़ना बेहद जरूरी होता है। नॉमिनी होने से आपके निधन के बाद आपके पैसे आसानी से सही व्यक्ति तक पहुंचते हैं। अगर नॉमिनी न हो, तो आपके परिवार को कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। आजकल यह काम ऑनलाइन आसानी से हो जाता है। इससे आपका परिवार भविष्य में किसी परेशानी में नहीं फंसेगा और उन्हें समय पर पैसा मिल सकेगा।
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बैंक अकाउंट्स में नॉमिनी कैसे जोड़ें?
अगर आपका अकाउंट किसी बड़े बैंक में है, तो आप नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से आसानी से नॉमिनी जोड़ सकते हैं। लॉगिन के बाद 'सर्विस रिक्वेस्ट' या 'अकाउंट सर्विसेज' विकल्प चुनें। इसके बाद नॉमिनी जोड़ने या बदलने का ऑप्शन मिलेगा। नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि और रिश्ता भरकर OTP से पुष्टि करें। अंत में बैंक SMS या ईमेल से अपडेट भेजता है। जॉइंट अकाउंट में सभी की सहमति जरूरी होती है।
#2
म्यूचुअल फंड में नॉमिनी कैसे जोड़ें?
जेरोधा, ग्रो, पेटीएम मनी या CAMS जैसी वेबसाइट से आप म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन नॉमिनी जोड़ सकते हैं। इसके लिए प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर 'नॉमिनी रजिस्ट्रेशन' में जाकर जरूरी जानकारी भरें, जैसे नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि और रिश्ता। नाबालिग हो तो अभिभावक की जानकारी दें। OTP या आधार से ई-साइन करना पड़ता है। सफल नामांकन के बाद जानकारी भेजी जाती है। SEBI के नियम अनुसार अब यह जरूरी हो गया है।
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EPF अकाउंट में नॉमिनी कैसे जोड़ें?
EPF अकाउंट के लिए EPFO की वेबसाइट पर जाकर 'ई-नॉमिनेशन' विकल्प पर क्लिक करें। अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें। पहले परिवार की जानकारी भरें, फिर नॉमिनी का नाम और हिस्सेदारी प्रतिशत चुनें। इसके बाद आधार से OTP द्वारा फॉर्म पर ई-साइन करें। यह प्रक्रिया नियोक्ता की मंजूरी के बिना भी मान्य होती है। सही समय पर यह काम करने से भविष्य में आपके परिवार को आर्थिक मदद जल्दी मिल सकती है।