GST पंजीकरण के नियमों में हुआ बदलाव, अब अपने राज्य में ही करा सकेंगे बायोमेट्रिक सत्यापन
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने GST पंजीकरण के नियमों में बदलाव किया है।
अब कुछ व्यापारी और कंपनियों के मालिक अपने गृह राज्य के किसी भी GST सुविधा केंद्र (GSK) पर बायोमेट्रिक सत्यापन करा सकते हैं। पहले उन्हें एक तय GSK पर जाना पड़ता था, लेकिन अब यह और आसान हो गया है।
यह सुविधा सार्वजनिक और निजी कंपनियों, असीमित कंपनियों और विदेशी कंपनियों के प्रमोटरों और निदेशकों के लिए है।
फायदा
कैसे होगा फायदा?
अगर आप GST पंजीकरण कराएंगे, तो आपको ईमेल से सूचना मिलेगी, जिसमें अपने गृह राज्य में किसी भी GSK को चुनने का विकल्प मिलेगा।
एक बार GSK चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा। यह सुविधा 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुकी है और जल्द ही उत्तर प्रदेश, असम और सिक्किम में भी लागू होगी।
GSK चुनने के बाद स्लॉट बुकिंग के लिए ईमेल आएगा, जिससे प्रक्रिया जल्दी और आसान हो जाएगी।
नियम
यह नियम जरूरी नहीं, बस एक विकल्प
बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए व्यापारी को अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (PAS) के जरिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर PAS और प्रमोटर/निदेशक एक ही व्यक्ति हैं, तो उन्हें पहले की तरह तय GSK पर ही जाना होगा।
गृह राज्य में सत्यापन कराना वैकल्पिक है, यानी व्यापारी चाहें तो पहले की तरह अपने निर्धारित GSK पर भी जा सकते हैं। नए नियमों से समय और यात्रा की परेशानी कम होगी और जीएसटी पंजीकरण पहले से आसान बन जाएगा।