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दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरूग्राम की कंपनी को टेस्ला नाम इस्तेमाल करने से रोका, जानिए मामला 
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरूग्राम की कंपनी को टेस्ला नाम इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरूग्राम की कंपनी को टेस्ला नाम इस्तेमाल करने से रोका, जानिए मामला 

Nov 24, 2025
07:13 pm

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट ने एलन मस्क की टेस्ला को अंतरिम राहत देते हुए गुरूग्राम स्थित टेस्ला पावर इंडिया को इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और बैटरियों पर टेस्ला नाम का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने भारतीय कंपनी को टेस्ला ब्रांड के तहत EV का निर्माण या बिक्री न करने का निर्देश दिया। साथ ही मुकदमे का फैसला आने तक पंजीकृत ट्रेडमार्क, उपकरण चिह्न या लोगो का किसी भी रूप में उपयोग करने से रोक दिया।

आदेश 

न्यायालय ने लगाए ये प्रतिबंध 

न्यायाधीश तेजस करिया की एकल पीठ ने कंपनी को मस्क की टेस्ला कंपनी के नाम से EV का विज्ञापन करने से भी रोक दिया है। यह आदेश टेस्ला पावर को सभी प्रकार के वाहनों, ऑटोमोटिव UPS सिस्टम, इनवर्टर, सोलर हाइब्रिड वाल्व-रेगुलेटेड लीड-एसिड (VRLA) बैटरी, सीलबंद रखरखाव-मुक्त VRLA बैटरी और लिथियम-आयन बैटरी के संबंध में इंटरनेट और ई-कॉमर्स प्लेटफाॅर्म्स पर विवादित चिह्न के तहत उपयोग करने, याचना करने, सेवाएं देने या विज्ञापन देने से रोकता है।

आरोप 

क्या है मामला?

दरअसल, मस्क की टेस्ला ने मई, 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी थी कि टेस्ला पावर इंडिया को अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टेस्ला ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने से रोका जाए। टेस्ला पावर इंडिया के मालिक कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने वादा किया था कि उनका EV बनाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि, फिर मस्क की टेस्ला ने आरोप लगाया कि भारतीय कंपनी ने टेस्ला ब्रांड नाम के तहत ई-स्कूटर बनाना शुरू कर दिया है।