बजट 2026: विदेश यात्रा होगी सस्ती, क्लाउड सर्विस कंपनियों को छूट; जानें टैक्स से जुड़े ऐलान
क्या है खबर?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में घोषणा की कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि करदाता अब 31 मार्च तक मामूली फीस देकर रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इनकम टैक्स अधिनियम 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। करदाताओं के लिए 6 महीने का विदेशी संपत्ति खुलासा योजना भी पेश की गई।
विदेश यात्रा
विदेश यात्रा और पढ़ाई पर टैक्स में राहत
बजट में टैक्स को लेकर 2 अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने विदेश यात्रा पैकेज पर लगने वाले TCS की दर को 5 से 20 फीसदी के दायरे से घटाकर केवल 2 प्रतिशत कर दिया है। इससे विदेश घूमने या ट्रैवल पैकेज लेने वालों को फायदा होगा। LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत शिक्षा के उद्देश्य से भेजे जाने वाले पैसों पर लगने वाले TDS को भी कम कर दिया गया है।
जुर्माना
विदेशी क्लाउड सर्विस कंपनियों को 2047 तक टैक्स से छूट
वित्त मंत्री ने बताया कि अगर कोई करदाता अपनी आय को गलत तरीके से दिखाता है या छुपाता है, तो उस पर टैक्स की रकम के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय बिजनेस को क्लाउड सर्विस देने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। सभी शेयरधारकों के लिए शेयर बायबैक को कैपिटल गेंस माना जाएगा। दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रमोटर्स पर 10 प्रतिशत ज्यादा दर से टैक्स लगाया जाएगा।
टैक्स
टैक्स को लेकर हुए ये बड़े ऐलान
मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है। एम्पलाईज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2 परसेंट टैक्स होगा। इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा।ो NRI के लिए प्रॉपर्टी की बिक्री पर TDS प्रक्रिया आसान होगी। ITR को रिवाइज करने की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। इससे करदाताओं को ITR में गलतियों को सुधारने या जानकारी पडेट करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा।
अन्य ऐलान
ये ऐलान भी हुए
वित्त मंत्री ने समुद्री, चमड़े और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए बदलावों का प्रस्ताव दिया। ड्यूटी-फ्री आयात की सीमा पिछले साल की आयात मूल्य के 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दी गई है। सिंथेटिक फुटवियर और चमड़े के प्रोडक्ट्स के लिए टाइमलाइन 6 महीने से बढ़ाकर एक साल कर दी गई है। जिन व्यक्तियों ने 20 लाख रुपये से कम मूल्य की अचल विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है, उन्हें सजा से सुरक्षा दी जाएगी।
IT
IT कंपनियों के लिए टैक्स से जुड़े बड़े ऐलान
वित्त मंत्री ने विदेशी कंपनियों के लिए क्लाउड सेवाओं पर 2047 तक कर छूट की घोषणा की है। भारतीय डेटा सेंटर्स का उपयोग कर क्लाउड सेवाएं देने वाली वैश्विक कंपनियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। केवल शर्त यह है कि इन कंपनियों को भारतीय ग्राहकों को सेवाएं भारतीय रीसैलर एंटिटी के जरिए देनी होंगी। इसके अलावा IT कंपनियों के लिए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट (APA) प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव रखा गया है।