क्या 12 घंटे के भीतर वापसी पर नहीं लगता कोई टोल टैक्स? जानिये सच
टोल टैक्स नियमों को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। इसी तरह एक वायरल हुई सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन गडकरी के नाम से दावा किया गया कि अगर कोई वाहन 12 घंटे के भीतर टोल टैक्स को वापस पार कर लेता है तो दूसरी बार के लिए वाहन से कोई टोल टैक्स नहीं कटेगा। दरअसल, यह पोस्ट ऐसे समय में आई है जब गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल सिस्टम को बदलने की बात कही है।
PIB ने वायरल पोस्ट को बताया फर्जी
प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने हाल ही सार्वजनिक तौर पर इस वायरल पोस्ट का भंडाफोड़ किया। PIB ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 का हवाला देते हुए पोस्ट में किये गए सभी दावों को खारिज करते हुए वायरल सोशल मीडिया पोस्ट को फर्जी बताया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार, देश भर में टोल प्लाजा पर टैक्स लेता है। टोल टैक्स की यह दरें राष्ट्रीय राजमार्ग नियम 1997 के अनुसार तय होती हैं।
PIB ने इस पोस्ट से किया खंडन
असल में कितना लगेगा टोल टैक्स?
मौजूदा नियमों के अनुसार, अगर कोई वाहन 24 घंटे के भीतर वापस किसी टोल प्लाजा को दोबारा पार करता है, तो उसे पहले की कीमत का आधा टैक्स देना होता है। हालांकि, अगर वह किसी भी कारण से फिर से तीसरी बार टोल प्लाजा पार करता है, तो उसे पहली बार के समान ही पूरा टैक्स देना होगा। उदाहरण के लिए अगर पहली बार में शुल्क 30 रुपये लगा है तो दूसरी बार में यह 15 रुपये होगा।
टोल टैक्स के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वालों के लिए सुविधा
एक अन्य रिपोर्ट में टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले लोगों पर टोल टैक्स नहीं लगने का दावा किया गया था, लेकिन यह सच नहीं है। अगर वाहन मालिक का पता टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर दायरे में आता है, तो वह मासिक पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे वह उस टोल प्लाजा पर महीने में असीमित यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, यह तभी मुमकिन है जब राजमार्ग के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं हो।
न्यूजबाइट्स प्लस
गौरतलब है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि उनका मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स वसूलने के सिस्टम में सुधार कर रहा है। मंत्रालय अगले छह महीने में देश से सभी टोल प्लाजा हटा देगा।