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पुरानी कार स्क्रैप कराने पर नई खरीदने पर मिलेगी छूट, जानिए कैसे उठाएं लाभ 
पुरानी कार स्क्रैप कराने पर पंजीकरण और रोट टैक्स पर छूट मिलती है

पुरानी कार स्क्रैप कराने पर नई खरीदने पर मिलेगी छूट, जानिए कैसे उठाएं लाभ 

Dec 06, 2025
06:46 pm

क्या है खबर?

आपके पास एक पुरानी कार है, जो चल नहीं सकती है और उसका फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकता है। किसी अधिकृत केंद्र के माध्यम से पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने से नई खरीदते समय अच्छी बचत हो सकती है। स्वैच्छिक वाहन-बेड़ा आधुनिकीकरण नीति (V-VMP) 2021 के तहत पात्र मालिक को रोड-टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलती है। इसके लिए स्क्रैपिंग प्रक्रिया सरकारी-अनुमोदित सुविधाओं के माध्यम से पूरी की जाए। आइये जानते हैं इसका तरीका क्या है।

स्क्रैप सेंटर 

अधिकृत स्क्रैप सेंटर की करें तलाश

आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अंतर्गत आने वाले वाहन नागरिक सर्विस पोर्टल पर जाकर अपने आस-पास पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) खोज सकते हैं। यहां एक स्लॉट बुक करें और सत्यापन के लिए अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और वैध पहचान पत्र तैयार रखें। RVSF में तकनीशियन आपके वाहन के विवरण की पुष्टि करेंगे, पात्रता का आकलन करेंगे और डिस्मेंटल प्रक्रिया शुरू करेंगे। केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध केंद्रों को ही राज्य परिवहन विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

CoD

छूट के लिए जरूरी होगा CoD

वाहन के स्क्रैप हो जाने पर सुविधा केंद्र डिपॉजिट सर्टिफिकेट (CoD) जारी करेगा। यह डिजिटल दस्तावेज छूट का दावा करने के लिए आवश्यक है। नई कार खरीदते समय डीलर या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में अपना यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इससे निजी वाहन पर रोड टैक्स पर 25 फीसदी और कमर्शियल वाहनों को 15 फीसदी तक की छूट मिल सकती है। आपके राज्य की नीति के आधार पर आपको पंजीकरण शुल्क में भी छूट मिल सकती है।

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