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    वाहनों पर तिरंगा फहराना पड़ न जाए मंहगा, जानिये क्या हैं नियम
    वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज लगाना है गैर कानूनी (तस्वीर: विकीपीडिया)

    वाहनों पर तिरंगा फहराना पड़ न जाए मंहगा, जानिये क्या हैं नियम

    लेखन देवजीत सिंह
    Aug 14, 2022
    07:30 pm

    क्या है खबर?

    भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। यह दिन जन-जन में देशभक्ति की भावनाओं का संचार करता है।

    आज देश में 'हर घर तिरंगा' जैसे अभियान चल रहे हैं, लेकिन कुछ नियम हैं जो तिरंगा फहराने के बारे में हमें पता होना जरूरी हैं।

    कई लोग अपनी कार, बाइक या अन्य निजी वाहनों पर तिरंगा लगा कर चलते हैं, लेकिन क्या हमें वास्तव में ऐसा करने की अनुमति है? यह जानकारी आपको इस लेख में दी गई है।

    नियम

    ध्वज संहिता में हैं इससे जुड़े नियम

    क्या मैं अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज लगा कर चल सकता हूँ? आपकी इस बात का जवाब 'भारतीय ध्वज संहिता' में दिया गया है।

    भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के पैरा 3.44 के अनुसार मोटर कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विशेषाधिकार केवल कुछ ही विशेष व्यक्तियों के पास है।

    इसका अर्थ है कि सामान्य नागरिक अपनी कार, मोटरसाइकिल या अन्य किसी भी मोटर वाहन पर भारतीय झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।

    विशेष व्यक्ति

    वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति

    भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार भारत में कार पर तिरंगे का इस्तेमाल निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है-

    राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

    राज्यपाल और उप राज्यपाल

    प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री

    किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री

    लोकसभा के अध्यक्ष, राज्य सभा और लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष , राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

    सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश।

    जुर्माने

    हो सकती है तीन साल तक की जेल

    भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार, लोगों द्वारा वाहनों पर तिरंगे का प्रयोग अच्छे इरादों से करना भी उन्हें परेशानी में डाल सकता है। क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को कार या अन्य किसी भी निजी वाहन के बाहरी हिस्से पर प्रदर्शित करना कानून के खिलाफ है।

    वाहनों पर तिरंगा फहराना राष्ट्रीय ध्वज का अनादर माना जाता है।

    लोगों को इस तरह के कृत्यों के लिए तीन साल तक की जेल या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

    जानकारी

    न्यूजबाइट्स प्लस

    देश में केंद्र सरकार की ओर से आजादी की 75वीं वर्षगांठ को 'आजादी का अमृत महोत्सव' के रूप में मनाया जा रहा है।

    इसके तहत सरकार ने देश के लोगों को देशभक्ति में रंगने के लिए शनिवार से 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरूआत की है। इसमें सरकार ने देश के 26 करोड़ घरों की छत पर तिरंगा फहराने की अपील की है।

    यहां टैप कर आप इस अभियान से जुड़े नियम जान सकते हैं।

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