बांग्लादेश: शेख हसीना को भ्रष्टाचार से जुड़े 2 मामलों में 10 साल जेल की सजा
क्या है खबर?
बांग्लादेश की विशेष अदालत ने ढाका में पूर्बाचोल प्लॉट घोटाले से जुड़े 2 मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में उनके परिवार के सदस्यों को भी अलग-अलग सजा सुनाई गई है। ढाका के विशेष न्यायाधीश की अदालत-4 के न्यायाधीश मोहम्मद रबीउल आलम ने मामले में सभी आरोपियों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि न चुकाने पर एक-एक साल की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी।
सजा
ट्यूलिप सिद्दीक को 4 साल की जेल की सजा
अदालत ने दोपहर करीब 12.30 बजे फैसला सुनाते हुए हसीना की भतीजी और ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक को 4 साल जेल की सजा सुनाई है। इसी तरह हसीना की दूसरी भतीजी अजमीना सिद्दीक और भतीजे राडवान मुजीब सिद्दीक बॉबी को भी दो मामलों में से एक में 7-7 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा, राजुक के सदस्य मोहम्मद खुर्शीद आलम, जिन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया था, को 2 साल की सजा सुनाई गई है।
प्रकरण
जमीन आवंटन में नियमों के उल्लंघन का आरोप
ये मामले राजधानी ढाका के पास पूर्बाचोल इलाके में चल रही राजुक न्यू टाउन परियोजना से जुड़े हैं। आरोप है कि वहां दो 10-काठा के प्लॉट गलत तरीके से आवंटित किए गए। आरोपियों पर पद के दुरुपयोग और नियमों को तोड़कर जमीन आवंटन की प्रक्रिया में हेरफेर करने का आरोप है। यह परियोजना राजधानी विकास प्राधिकरण (राजधनी उन्नयन कर्तृपक्खा) यानी राजुक के तहत आती है। ये दोनों मामले बांग्लादेश के भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (ACC) ने दर्ज किए थे।
हालात
भारत में रह रही हैं हसीना
हसीना फिलहाल भारत में हैं। पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद वे देश छोड़कर भारत आ गई थीं। इससे पहले अदालत उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर चुकी है। पिछले साल 27 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच हसीना को 4 भ्रष्टाचार के मामलों में 26 साल की सजा सुनाई गई थी। उनकी बेटी साइमा वाजेद पुतुल, बेटे सजीब वाजेद जॉय और बहन शेख रेहाना को भी दोषी ठहराया गया था।