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बांग्लादेश में शेख हसीना को अब 21 साल जेल की सजा, भ्रष्टाचार मामले में दोषी साबित
बांग्लादेश की एक कोर्ट ने शेख हसीना को 21 साल जेल की सजा सुनाई

बांग्लादेश में शेख हसीना को अब 21 साल जेल की सजा, भ्रष्टाचार मामले में दोषी साबित

लेखन गजेंद्र
Nov 27, 2025
01:26 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद गुरुवार को ढाका की एक कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया है। ढाका के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने आवामी लीग की प्रमुख को 21 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हसीना को 3 भूखंडों की धोखाधड़ी के मामलों में 7-7 साल की सजा सुनाई है, जो कुल 21 साल बनी है।

सजा

बेटे और बेटी को भी दोषी पाया

कोर्ट ने इसी मामले में हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय को 5 साल जेल, 1 लाख टका का जुर्माना और बेटी साइमा वाजेद पुतुल को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। बता दें कि बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (ACC) ने जनवरी में हसीना और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ढाका के पुर्बाचल इलाके में सरकारी भूखंडों के अवैध आवंटन के लिए 6 अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। बाकी 3 मामलों में फैसला 1 दिसंबर को आएगा।

अनुरोध

मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में हुई है मौत की सजा

ICT ने पिछले साल जुलाई-अगस्त में बांग्लादेश में हुई हिंसा के लिए हसीना और पूर्व गृह मंत्री को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई है। हसीना दिल्ली में हैं, जबकि गृह मंत्री भी भारत में बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना और गृह मंत्री के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनको अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है।