
IRCTC का वेंडर यात्रियों को परोस रहा था कॉकरोच वाली चाय, वीडियो वायरल
क्या है खबर?
अक्सर हम सुनते और पढ़ते हैं कि रेलवे में खाने-पीने का कुछ भी सामान रजिस्टर्ड वेंडर से ही खरीदना चाहिए, क्योंकि दूसरों से लिया सामान आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
मगर, हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद शायद आप ट्रेन में चाय पीना ही छोड़ दें।
वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि IRCTC का वेंडर यात्रियों को कॉकरोच वाली चाय परोस रहा था।
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वायरल वीडियो
कॉकरोच वाली चाय का वीडियो वायरल
दिल्ली-कोलकाता जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में कॉक्रोच वाली चाय वितरित करने का मामला सामने आया है, जिसे कोई और नहीं, बल्कि इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) का वेंडर ही परोस रहा था।
इस मामले पर कड़ी कार्यवाही करने के लिए यात्रियों ने एक वीडियो भी बनाया है, जो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है।
यात्रियों ने इस मामले का वीडियो बनाकर 5 जनवरी को रेलमंत्री, ईस्टर्न रेलवे और IRCTC को टैग करके ट्वीट भी किया है।
जुर्माना
IRCTC ने ठेकेदार पर लगया एक लाख रूपये का जुर्माना
यह वीडियो मयुख रंजन घोष ने शेयर किया है, जिसके बाद IRCTC ने वैंडर की इस हरकत को देखते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसकी जानकारी 7 जनवरी को ट्विटर के माध्यम से IRCTC ने दी।
बता दें कि रेलवे में IRCTC खाने-पीने के सामानों को परोसने का काम देखता देता है और इन सामानों को परोसने का काम ठेके पर देता है।
हालांकि IRCTC समय-समय पर खाने की गुणवत्ता की जांच करता रहता है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देंखे वायरल वीडियो
Got this on WhatsApp. No doubt it's Delhi Kolkata Rajdhani Express. Cockroaches in flasks! @IRCTCofficial @EasternRailway @PiyushGoyalOffc should keep a tab on quality standards time to time. Passengers are paying for the service. Can't you give them clean flasks for tea? pic.twitter.com/jyNgVaHgPx
— Mayukh Ranjan Ghosh (@mayukhrghosh) January 4, 2020
अन्य मामला
इससे पहले भी बासी खाना परोसने का मामला आया था सामने
IRCTC के वेंडर की गलती का यह कोई पहला मामला नहीं हैं। दरअसल इससे पहले पिछले ही साल 17 नवंबर को नई दिल्ली से वाराणसी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बासी खाना परोसे जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी।
इतना ही नहीं, उस समय भी बासी खाना वितरित करने वाले सेवा प्रदाता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था और उसके स्थान पर नए सेवा प्रदाता को नियुक्त किया गया था।