सौरव गांगुली और जय शाह अपने-अपने पदों पर बने रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर सामने आई है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने BCCI की कूलिंग ऑफ अवधि में संशोधन की अनुमति दे दी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि गांगुली और शाह बोर्ड में अपने-अपने पदों को अगले तीन सालों के लिए जारी रख सकते हैं।
आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
फैसला
अपना पद आगे भी जारी रखेंगे गांगुली और शाह
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एक पदाधिकारी को राज्य और BCCI स्तर पर एक कार्यकाल के बाद कूलिंग-ऑफ अवधि में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसने दोनों स्तरों पर लगातार दो-दो कार्यकाल की भी अनुमति दी गई है।
इसका मतलब है कि अब गांगुली और शाह के कार्यकाल पर फिलहाल कोई संकट नहीं है। अब यह दोनों लगातार दो बार अपने-अपने पद पर बने रहने के लिए स्वतंत्र हैं।
जानकारी
2025 तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं गांगुली और शाह
पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली ने 23 अक्टूबर 2019 को BCCI अध्यक्ष का पद संभाला था, जबकि शाह 24 अक्टूबर, 2019 को सचिव बने थे।
ऐसे में दोनों का ही कार्यकाल अगले महीने यानी अक्टूबर 2022 में खत्म हो रहा था। यही कारण था कि BCCI द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील की गई थी।
ऐसे में गांगुली और शाह दोनों ही साल 2025 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट
BCCI की याचिका पर कोर्ट ने क्या तर्क दिया?
BCCI द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दी याचिका में कहा गया था कि कूलिंग ऑफ पीरियड जैसी चीज को रद्द कर दिया जाए और सचिव के हाथ में अधिक शक्ति हों।
इस पर अदालत ने कहा कि कि राज्य स्तर पर तीन साल के एक कार्यकाल के बाद BCCI में एक कार्यकाल के लिए कोई कूलिंग ऑफ अवधि की जरूरत नहीं है।
लेकिन राज्य एसोसिएशन या BCCI में दो कार्यकाल के बाद कूलिंग ऑफ को रखना अनिवार्य होगा।
कूलिंग पीरियड
लगातार दो कार्यकाल के बाद होगा कूलिंग पीरियड
BCCI द्वारा कोर्ट से अपील की गई थी कि उनके अधिकारियों को लगातार दो कार्यकाल तक बने रहने की छूट दी जाए, इसमें से एक कार्यकाल राज्य एसोसिएशन से जुड़ा भी हो सकता है।
इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब अगर कोई अधिकारी BCCI में एक पद पर लगातार दो कार्यकाल पूरे करता है, तब उसे तीन साल का कूलिंग पीरियड रखना होगा। जबकि राज्य एसोसिएशन में यह कूलिंग पीरियड दो साल का होगा।