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    मां-बेटे का आपत्तिजनक चुंबन दिखाने पर NCPCR सख्त, इंस्टाग्राम के खिलाफ POCSO के तहत मामला दर्ज
    NCPCR ने इंस्टाग्राम के खिलाफ POCSO के तहत मामला दर्ज किया (तस्वीर: अनस्प्लैश)

    मां-बेटे का आपत्तिजनक चुंबन दिखाने पर NCPCR सख्त, इंस्टाग्राम के खिलाफ POCSO के तहत मामला दर्ज

    लेखन गजेंद्र
    May 02, 2024
    01:59 pm

    क्या है खबर?

    सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम अपने नए 'चुंबन प्रतियोगिता' को लेकर घिर गया है। मां-बेटे का आपत्तिजनक चुंबन दिखाने पर उसके खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है।

    यह मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो पर चिंता जताने के बाद सामने आया है।

    NCPCR के निर्देशों के बाद POCSO और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और इंस्टाग्राम और अमेरिका स्थित मेटा कार्यालय को नोटिस जारी किया है।

    शिकायत

    पश्चिम बंगाल का है वीडियो

    इंडिया टुडे के मुताबिक, यह वीडियो पश्चिम बंगाल में दक्षिण दिनाजपुर के इंस्टाग्राम खाते से सामने आया है। वीडियो में मां और बेटे के बीच अश्लील चुंबन को दिखाया गया है।

    बता दें कि इंस्टाग्राम पर किसी न किसी प्रकार की प्रतियोगिता चलती रहती है। कुछ महीने पहले इंस्टाग्राम में 'चुंबन प्रतियोगिता' शुरू हुई थी, जिसमें लोग अपनी वीडियो साझा कर रहे थे।

    इन दौरान कई आपत्तिजनक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी।

    जांच

    यूट्यूब के खिलाफ भी दर्ज हुआ था मामला

    रिपोर्ट के मुताबिक, NCPCR ने इस साल जनवरी में यूट्यूब इंडिया के सरकारी मामलों और सार्वजनिक नीति प्रमुख को ऐसी सामग्री को बढ़ावा देने वाले चैनलों की सूची के साथ व्यक्तिगत रूप से उसके सामने पेश होने के लिए कहा था।

    बाद में महाराष्ट्र पुलिस ने वीडियो के संबंध में यूट्यूब इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

    इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल के संचालक पर भी मां-बेटे के वीडियो को पोस्ट करने पर POCSO के तहत आरोप लगाया था।

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