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    सरकारी आदेश: 6 से ज्यादा सिम रखने वालों का होगा वेरिफिकेशन, नहीं तो बंद होगा नंबर
    सरकारी आदेश: 6 से ज्यादा सिम रखने वालों का होगा वेरिफिकेशन

    सरकारी आदेश: 6 से ज्यादा सिम रखने वालों का होगा वेरिफिकेशन, नहीं तो बंद होगा नंबर

    लेखन रोहित राजपूत
    Dec 12, 2021
    02:40 pm

    क्या है खबर?

    देश में वित्तीय अपराध, आपत्तिजनक कॉल, किसी को कॉल करके ठगना जैसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आमजन को सुरक्षा देने के लिए सरकार की तरफ से एक ठोस कदम उठाया गया है।

    अगर आप भी ज्यादा सिम कार्ड का उपयोग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल, दूरसंचार विभाग ने नौ से ज्यादा सिम रखने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है।

    आइये, पूरी खबर जानते हैं।

    आदेश

    क्या है सरकार का आदेश?

    बीते बुधवार को केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग की तरफ से एक आदेश जारी हुआ, जिसमें ज्यादा सिम रखने की छूट को खत्म कर दिया गया है।

    दूरसंचार विभाग के नए नियम के मुताबिक पूरे देश में नौ सिम कनेक्शन और जम्मू-कश्मीर, असम सहित पूर्वोत्तर राज्य में छह कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों के सिम को वेरिफाई किया जाएगा। वेरिफाई न होने पर सिम को बंद करने का भी आदेश है।

    इसी सप्ताह ये आदेश जारी हुए हैं।

    #1

    30 दिनों के अंदर सिम को बंद करने का नियम

    दूरसंचार विभाग ने सभी टेलिकॉम ऑपरेटर्स को आदेश दिया है कि जिन यूजर्स के पास छह से ज्यादा सिम कार्ड हैं, उन्हे नोटिफिकेशन भेजा जाए।

    ऐसे सभी सिम कार्ड की आउटगोइंग कॉल को 30 दिनों के अंदर बंद करने का आदेश है, जबकि इनकमिंग कॉल को 45 दिनों के अंदर बंद करने का आदेश है।

    हालांकि मोबाइल सिम यूजर्स के पास एक्स्ट्रा सिम को सरेंडर करने का भी ऑप्शन होगा।

    #2

    इन नियमों से भी बंद हो सकता है आपका सिम

    अगर सब्सक्राइबर्स की तरफ से नोटिफाई किए गए सिम को वेरिफाई नहीं कराया गया तो सिम 60 दिनों के अंदर बंद हो जाएगा।

    इंटरनेशनल रोमिंग, बीमार और विकलांग व्यक्तियों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय मिल रहा।

    लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या फिर बैंक की तरफ से मोबाइल नंबर के खिलाफ शिकायत मिलती है तो ऐसे सिम की आउटगोइंग कॉल को पांच दिन और इनकमिंग कॉल 10 दिन में बंद हो जाएगी, जबकि सिम 15 दिनों में बंद हो जाएगा।

    KYC

    सिम के लिए अब डिजिटल KYC

    इसी साल सितंबर में सरकार ने सिम कार्ड KYC नियमों में बदलाव किया था।

    इसके मुताबिक अगर आपको कोई नया नंबर या सिम में कोई भी परिवर्तन कराना हो तो ये पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल होगी

    नए नियमों के मुताबिक, आप सिम देने वाली कंपनी के ऐप के जरिए सेल्फ KYC कर सकेंगे, यानि अब KYC के लिए आपको किसी तरह का कोई कागज जमा नहीं करना होगा।

    आपको बता दें कि इसके लिए आपको एक रुपये देना होगा।

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