सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सरकार जल्द लागू करेगी DPDP एक्ट, कंपनियां जता रहीं चिंताएं
क्या है खबर?
केंद्र सरकार जल्द ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए देश में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन (DPDP) एक्ट के नियमों को लागू करने वाली है।
पिछले साल अगस्त में भारत के राजपत्र में आधिकारिक रूप से अधिसूचित किए गए DPDP एक्ट में धारा-9 शामिल है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों के व्यवहार संबंधी ट्रैकिंग को प्रतिबंधित करती है।
अब सोशल मीडिया कंपनियां DPDP एक्ट के आगामी नियमों के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं व्यक्त कर रही हैं।
नियम
क्या है नियम?
यह नियम भारत में उपयोग किए जाने वाले सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों के व्यवहार संबंधी ट्रैकिंग को प्रतिबंधित करती है। इस उपाय का उद्देश्य कंपनियों को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करने से रोककर बच्चों की गोपनीयता की रक्षा करना है।
हालांकि, सोशल मीडिया कंपनियों का तर्क है कि यह प्रतिबंध युवा यूजर्स की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई सुरक्षा फीचर्स को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
तर्क
कंपनियां क्या दे रहीं तर्क?
सोशल मीडिया कंपनियां इस बात पर जोर रही हैं कि किशोरों के व्यवहार को ट्रैक करना उन्हें साइबर जालसाजों और हानिकारक बातचीत से बचाने के लिए जरूरी है।
धारा-9 के तहत माता-पिता की सहमति भी एक और बड़ा मुद्दा है, जिसके तहत कंपनियों को बच्चे के डाटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता से अनुमति लेनी होती है।
कंपनियां इस सहमति को प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक तरीका विकसित करने के लिए भी संघर्ष कर रही हैं।