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केंद्र सरकार ने आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने के लिए उल्लू समेत कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया
उल्लू, समेत अन्य ऐप्स पर प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने के लिए उल्लू समेत कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया

Jul 25, 2025
12:15 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने वाले ऐप्स पर प्रतिबंध लगा रही है। रीबोर्ड18 की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने उल्लू, ऑल्ट सहित कई ऐप्स पर बैन लगाते हुए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को आदेश दिया है कि इन ऐप्स की सार्वजनिक पहुंच भारत में बंद कर दी जाए। सरकार का कहना है कि ये ऐप्स अश्लील सामग्री दिखा रहे थे, जिससे समाज में गलत असर पड़ रहा था और यह कानून के खिलाफ भी है।

ऐप्स

25 ऐप्स की हुई पहचान

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने कुल 25 ऐसे ऐप्स और वेबसाइट्स को चिन्हित किया है, जो आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री वाले विज्ञापन दिखा रहे थे। इन ऐप्स में ऑल्ट, उल्लू, बिग शॉट्स ऐप, डेसिफ्लिक्स, बूमेक्स, नवरसा लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाओ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, शोएक्स, सोल टॉकीज, हॉटएक्स VIP, मूडएक्स, मोजफ्लिक्स, फेनेओ, ट्राइफ्लिक्स, अड्डा टीवी, नियोनएक्स VIP, हलचल ऐप, फूगी और अन्य नाम शामिल हैं।

उल्लंघन

कानूनी नियमों का हुआ उल्लंघन

सरकार ने इन ऐप्स पर कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67A, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 294 और अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम, 1986 की धारा 4 के तहत की है। इन कानूनों के अनुसार, कोई भी ऐसा कंटेंट जो महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, सामाजिक मूल्यों को बिगाड़ता हो या अश्लीलता फैलाता हो, उसे रोकना जरूरी है और इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाता है।

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अन्य

IT नियमों की भी हुई चर्चा

सरकार ने IT नियम, 2021 के तहत भी इस कार्रवाई का आधार बताया है। नियम 3(1)(D) के अनुसार, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत की संप्रभुता, नैतिकता, या कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी को प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर सकता। नियम 7 में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यदि कोई प्लेटफॉर्म इन नियमों का पालन नहीं करता, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी और वह दंड का पात्र होगा।

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