योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान को आर्म्स एक्ट के तहत एक साल की सजा
क्या है खबर?
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। उन पर 1991 के आर्म्स एक्ट मामले में 1,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
सजा के बाद अदालत ने मंत्री को जमानत भी दे दी है। सजा पर मंत्री सचान ने कहा, "हमें अदालत पर भरोसा है, जो फैसला सुनाया गया है। उसका पालन किया जाएगा।"
पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं।
मामला
31 साल पहले का है मामला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1991 में राकेश सचान से पुलिस ने एक अवैध हथियार बरामद किया था। उस समय वह समाजवादी पार्टी में शामिल थे।
इसी मामले में सोमवार को कानपुर की अदालत में सुनवाई हुई जिसके बाद सचान को एक साल की सजा सुनाई गई और उन पर 1,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
हालांकि सचान जेल नहीं जाएंगे। उनकी पहले से कोर्ट में बेल एप्लिकेशन लगी थी। उस पर कोर्ट ने बॉन्ड पर जमानत दे दी है।
आरोप
कोर्ट से भागने का भी आरोप
आरोप है कि शनिवार को दोषी ठहराए जाने के बाद जब सजा की मात्रा तय होने लगी, तभी मंत्री सचान अदालत से भाग गए। उन्होंने जमानत बॉन्ड जमा नहीं किया था और इस संबंध में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है।
पहले तो मंत्री ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें अफवाह बताया था। लेकिन बाद में अदालत से चले जाने के लिए पेट खराब होने को कारण बताया।
राजनीतिक सफर
इसी साल भाजपा में शामिल हुए हैं सचान
बता दें कि इस साल हुए विधानसभा चुनाव से पहले राकेश सचान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे।
वर्तमान में राकेश सचान भोगनीपुर सीट से विधायक हैं। वह सरकार में खादी, ग्रामोद्योग, रेशम उत्पादन, कपड़ा और MSME मंत्रालय संभाल रहे हैं।
सचान ने 1990 के दशक में सपा में शामिल होकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी।
लोकसभा सांसद के अलावा सचान विधायक भी रह चुके हैं। उन्होंने घाटमपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीता था।