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    मानहानि मामला: राहुल गांधी की याचिका पर आज कोर्ट में क्या-क्या हो सकता है?
    राहुल गांधी की याचिका पर आज सूरत कोर्ट में सुूनवाई हो सकती है

    मानहानि मामला: राहुल गांधी की याचिका पर आज कोर्ट में क्या-क्या हो सकता है?

    लेखन नवीन
    Apr 03, 2023
    03:05 pm

    क्या है खबर?

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 के मानहानि मामले में 2 साल जेल की सजा सुनाए जाने के सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए आज गुजरात पहुंच रहे हैं।

    राहुल अपनी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली से सूरत जा रहे हैं। कोर्ट द्वारा राहुल को दोषी ठहराये जाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

    आइये जानते हैं कि कोर्ट की सुनवाई में आज क्या-क्या हो सकता है।

    #1कोर्ट

    कोर्ट सजा पर लगा सकती है अंतरिम रोक

    कांग्रेस नेता राहुल ने मानहानि मामले में मिजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है।

    कोर्ट राहुल की याचिका पर सुनवाई के दौरान 2 साल की सजा, 15,000 रुपये के जुर्माने और दोषी करार देने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा सकती है, जिसके कारण उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है।

    अगर ऐसा होता है तो राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल की जा सकती है।

    #2कोर्ट

    कोर्ट सजा पर रोक लगाने से कर सकती है इनकार

    सेशन कोर्ट राहुल की याचिका पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर सकती है। इसके साथ ही कोर्ट मामले पर सुनवाई के दौरान उनसे जमानत की प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी कह सकती है।

    अगर राहुल की सजा के आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती है तो उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी और 30 दिन की जमानत पूरी होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ेगा।

    #3कोर्ट

    याचिका पर आज सुनवाई से इनकार कर सकती है कोर्ट

    राहुल ने भले ही आज कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ याचिका दायर की है, लेकिन कोर्ट इस याचिका पर आज ही सुनवाई करने से इनकार कर सकती है। कोर्ट उन्हें याचिका पर सुनवाई के लिए कोई और तारीख देकर टाल सकती है।

    ऐसा होने पर यथास्थिति बनी रहेगी।

    राहुल की ओर से मुख्य अपील के साथ 2 अर्जियां भी दायर की गई हैं, जिनमें दोषसिद्धि और 2 साल की सजा पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है।

    मामला

    क्या है मामला? 

    सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल को मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सांसदी रद्द कर दी थी।

    राहुल ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है। इस बयान के खिलाफ सूरत में मानहानि का केस दर्ज हुआ था।

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