
उत्तर प्रदेश: योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदी को कोर्ट ने सुनाई सजा, जमानत भी मिली
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को SC/ST एक्ट से जुड़े एक नौ साल पुराने मामले में सांसद-विधायक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है।
नंदी पर 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में मंत्री को 10 दिन और कारावास में बितानी होगी।
हालांकि, प्रयागराज में मुकदमे की सुनवाई के बाद नंदी को मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया।
फैसला
2014 में लोकसभा चुनाव से जुड़ा है मामला
2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान नंदी पर वेंकट रमण ने मुट्ठीगंज थाने में SC/ST एक्ट के तहत दो धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
आरोप था कि नंदी के उकसाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई।
उस समय नंदी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। मौजूदा समय में भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री हैं।