तमिलनाडु: बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद स्थानीय कोर्ट ने 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बालाजी को ED ने चेन्नई से गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था। गिरफ्तारी से पहले ED ने मंगलवार को बालाजी के करूर स्थित घर और कार्यालय पर छापा मारा था।
बालाजी के परिवार ने मद्रास हाई कोर्ट में दायर की याचिका
बालाजी की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार ने मद्रास हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। इस दौरान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आर शक्तिवेल ने याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच से खुद को अलग कर लिया। वकील ने कोर्ट को बताया कि ED ने गिरफ्तारी से पहले दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया। बता दें, ED बालाजी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत रुपये के बदले नौकरी देने के मामले में जांच कर रही है।