योगी सरकार को निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली।
कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रोक लगा दी, जिसमें उसने OBC आरक्षण के बिना शहरी निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था।
CJI डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 31 मार्च तक निकाय चुनाव में OBC आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर फैसला करने को कहा है।
राहत
क्या है पूुरा मामला?
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल प्रस्तावित निकाय चुनाव में OBC आरक्षण की अधिसूचना 5 दिसंबर, 2022 को जारी की थी।
इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि सरकार ने आरक्षण लागू करने में सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने अधिसूचना रद्द कर बिना आरक्षण चुनाव कराने को कहा था।
योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि OBC आयोग मार्च में रिपोर्ट देगा।