
झारखंड: चाईबासा कोर्ट ने अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत दी
क्या है खबर?
झारखंड में चाईबासा जिले की विशेष कोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े 2018 के मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी। राहुल सुबह 11 बजे सांसद-विधायक कोर्ट में विशेष न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा के समक्ष उपस्थित हुए और सुनवाई पूरी होने के बाद 11:20 बजे निकल गए। उनकी जमानत जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकु और जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रशेखर दास ने दी। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहचानकर्ता के रूप में उपस्थित थे।
जमानत
कोर्ट ने जारी किया था गैर-जमानती वारंट
लाइव लॉ के मुताबिक, विशेष कोर्ट ने 27 फरवरी को राहुल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद 14 मार्च को कोर्ट ने राहुल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा था। उस समय कोर्ट ने वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद 10 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की शर्त के साथ मामले में 6 अगस्त तक राहत दी थी।
घटना
क्या है मानहानि का मामला?
राहुल ने 28 मार्च, 2018 को कांग्रेस के एक कार्यक्रम में भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई भी हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नहीं पहुंच सकता, ऐसा केवल भाजपा में संभव है। उस समय शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इसे लेकर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज किया, जिसे बाद में विशेष कोर्ट स्थानांतरित किया गया।
जानकारी
चाईबासा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
कोर्ट में राहुल की पेशी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ कोर्ट के अंदर और बाहर जमा थी। झारखंड सरकार के कई मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी चाईबासा पहुंचे थे।