राहुल गांधी को राहत, अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान से जुड़े मानहानि मामले में बरी
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर की विशेष कोर्ट ने सोमवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में बरी कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल पर 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को हत्या के एक मामले में आरोपी बताने वाली टिप्पणी का आरोप था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सोमवार को फैसला सुनाया कि राहुल की टिप्पणी अपमानजनक नहीं थी। फैसला सुनाते समय राहुल कोर्ट में मौजूद थे।
सुनवाई
राहुल ने अपने ऊपर आरोपों को गलत बताया था
सांसद-विधायक कोर्ट में राहुल ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को गलत बताया और कहा कि बातों को बिना किसी संदर्भ के पेश किया गया।
दूसरी ओर, शिकायत करने वाले का कहना था कि बातें बदनाम करने वाली थीं।
मार्च 2026 में, राहुल की आवाज के नमूने से मिलान करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे ट्रायल कोर्ट ने इसे मई में, जिला कोर्ट ने जुलाई में और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर में खारिज किया था।
बयान
क्या है मामला?
राहुल ने 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में एक रैली के दौरान तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
स्थानीय भाजपा नेता और सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्रा ने मामले में 4 अगस्त 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी।
यह मामला 8 साल चला और राहुल ने फरवरी 2024 में कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किया था। हालांकि, उनको जमानत मिल गई थी। बहस 12 अक्टूबर, 2026 को खत्म हुई।
टिप्पणी
राहुल ने क्या दिया था बयान?
राहुल ने चुनाव रैली के दौरान कहा था, "भारत में लोग भूल जाते हैं कि भाजपा के अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है। यही सच है। जो पार्टी ईमानदारी, शराफत की बात करती है, उसके अध्यक्ष पद एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर हत्या का आरोप है।"
बता दें कि राहुल गुजरात के सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस का जिक्र कर रहे थे, जिसमें शाह को आरोपी बनाया गया था, लेकिन 2014 में स्पेशल CBI कोर्ट ने बरी कर दिया था।
हादसा
सुल्तानपुर आते समय राहुल के काफिले की टक्कर
सुल्तानपुर कोर्ट आते समय राहुल के काफिले का हादसा भी हो गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या-91 के पास हलियापुर थाना क्षेत्र में उनके काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई थीं।
हादसे में कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि, राहुल के वाहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और राहुल गांधी पूरी तरह सुरक्षित हैं।
बताया जा रहा है कि अचानक ब्रेक लगाने से यह हादसा हुआ था। हादसे के बाद राहुल कोर्ट पहुंचे थे।
ट्विटर पोस्ट
राहुल के बरी होने के बाद उनके प्रशंसकों में खुशी
VIDEO | Uttar Pradesh: Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi leaves the Special MP-MLA Court in Sultanpur following the court's dismissal of the defamation case relating to his 2018 remarks against Amit Shah.
— Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/nb1a5NVcpZ